बल्वा करना (Rioting)
Updated: Apr, 29 2020
Section 146 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
146. बल्वा करना -
जब कभी विधिविरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बल्वा करने के अपराध का दोषी होगा।