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- घातक आयुधों से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में...
Section 144 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
144. घातक आयुधों से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना -
जो कोई किसी घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रमण आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, सज्जित होते हुए किसी विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
144. Joining unlawful assembly armed with deadly weapon -
Whoever, being armed with any deadly weapon, or with anything which, used as a weapon of offence, is likely to cause death, is a member of an unlawful assembly, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.