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- INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) in Hindi and English
- विधिविरुद्ध जमाव (Unlawful assembly)
Section 141 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
अध्याय 8: लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधो के विषय में
141. विधिविरुद्ध जमाव -
पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव “विधिविरुद्ध जमाव” कहा जाता है, यदि उन व्यक्तियों का, जिनसे वह जमाव गठित हुआ है, सामान्य उद्देश्य हो -
पहला - केन्द्रीय सरकार को, या किसी राज्य सरकार को, या संसद को या किसी राज्य के विधान मण्डल, को या किसी लोक-सेवक को, जबकि वह ऐसे लोक-सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, आतंकित करना, अथवा
दूसरा - किसी विधि के, या किसी वैध आदेशिका के, निष्पादन का प्रतिरोध करना, अथवा
तीसरा - किसी रिष्टि या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध का करना, अथवा
चौथा - किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से, या जल का उपभोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो, या उपभोग करता हो, वंचित करना या किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को प्रवर्तित कराना, अथवा
पाँचवा - आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, किसी व्यक्ति को वह करने के लिए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो या उसका लोप करने के लिए, जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार हो, विवश करना।
स्पष्टीकरण - कोई जमाव, जो इकट्ठा होते समय विधिविरुद्ध नहीं था, बाद को विधिविरुद्ध जमाव हो सकेगा।
CHAPTER 8: OF OFFENCES AGAINST THE PUBLIC TRANQUILLITY
141. Unlawful assembly -
An assembly of five or more persons is designated an "unlawful assembly", if the common object of the persons composing that assembly is--
First - To overawe by criminal force, or show of criminal force, "[the Central or any State Government or Parliament or the Legislature of any State], or any public servant in the exercise of the lawful power of such public servant; or
Second — To resist the execution of any law, or of any legal process; or
Third – To commit any mischief or criminal trespass, or other offence; or
Fourth - By means of criminal force, or show of criminal force, to any person, to take or obtain possession of any property, or to deprive any person of the enjoyment of a right of way, or of the use of water or other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment, or to enforce any right or supposed right; or
Fifth - By means of criminal force, or show of criminal force, to compel any person to do what he is not legally bound to do, or to omit to do what he is legally entitled to do.
Explanation – An assembly which was not unlawful when it assembled, may subsequently become an unlawful assembly.