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Section 140 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
140. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना -
जो कोई भारत सरकार की सैन्य, नाविक या वायुसेना का सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक न होते हुए, इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए कि वह ऐसा सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है, ऐसी कोई पोषाक पहनेगा या ऐसा टोकन धारण करेगा जो ऐसे सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिकों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोषाक या टोकन के सदृश हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
140. Wearing garb or carrying token used by soldier, sailor or airman -
Whoever, not being a soldier, sailor or airman, in the Military, Naval or Air service of the Government of India, wears any garb or carries any token resembling any garb or token used by such a soldier, a sailor or airman with the intention that it may be believed that he is such a soldier, sailor or airman, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.