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Section 135 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
135. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण -
जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
135. Abetment of desertion of soldier, sailor or airman –
Whoever abets the desertion of any officer, soldier, sailor or airman, in the Army, Navy or Air Force of the Government of India, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both