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- INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) in Hindi and English
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Section 134 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
134. ऐसे हमले का दुष्प्रेरण, यदि हमला किया जाए -
जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक, या वायुसैनिकों द्वारा किसी वरिष्ठ ऑफिसर पर, जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण करेगा, यदि ऐसा हमला उस दुष्प्रेरण के परिणास्वरूप किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।
134. Abetment of such assault, if the assault is committed -
Whoever abets an assault by an officer, soldier, S[sailor or airman], in the Army, Navy or Air Force of the Government of India, on any superior officer being in the execution of his office, shall, if such assault be committed in consequence of that abetment be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.