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Section 133 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
133. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण -
जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिकों द्वारा किसी वरिष्ठ ऑफिसर पर, जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।
133. Abetment of assault by soldier, sailor or airman on his superior officer, when in execution of his office —
Whoever abets an assault by an officer, soldier, sailor or airman, in the Army, Navy or Air Force of the Government of India, on any superior officer being in the execution of his office, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.