Updated: Apr, 29 2020

Section 131 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English

अध्याय 7:

सेना नोसेना और वायुसेना से सम्बंधित अपराधो के विषय में

131. विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसेनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना -

जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, या किसी ऐसे ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिकों को उसकी राजनिष्ठा या उसके कर्त्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा में “ऑफिसर”, “सैनिक”, नौसैनिक और “वायुसैनिक” शब्दों के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति आता है, जो यथास्थिति, आर्मी एक्ट, सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी (डिसिप्लिन) एक्ट, 1934 (1934 का 34) एयरफोर्स एक्ट या वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अध्यधीन हो ।

CHAPTER 7

OF OFFENCE RELATING TO THE ARMS NAVY AND AIR FORCE

131. Abetting mutiny, or attempting to seduce a soldier, sailor or airman from his duty -

Whoever abets the committing of mutiny by an officer, soldier, sailor or airman, in the Army, Navy or Air Force of the Government of India or attempts to seduce any such officer, soldier, sailor or airman from his allegiance or his duty, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Explanation - In this section the words “officer”, "soldier", "sailor" and “airman" include any person subject to the Army Act, "the Army Act, 1950 (46 of 1950),  the Naval Discipline Act.21 the Indian Navy (Discipline) Act, 1934 (34 of 1934) the Air Force Act or the Air Force Act, 1950 (45 of 1950), as the case may be.

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