पेंशन राहत (Relief on Pension)
Updated: Mar, 11 2021
पेंशन राहत
(Relief on Pension)
1. ग्राह्यता (Admissibility) :
वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6/21/74/नि-2/चार, दिनांक 22-5-1975 द्वारा राज्य के ऐसे पेन्शनर, जिन्हें अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्ति (Retiring) असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेन्शन स्वीकृत की गई है, को पहली बार शासन द्वारा माह अप्रैल, 1975 की पेन्शन पर जो मई, 1975 में देय होती है, पेंशन का पांच प्रतिशत की दर, से किन्तु न्यूनतम रु. 5 तथा अधिकतम रु. 25 की सीमा के अधीन स्वीकृत की गई। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ते (Compassionate) पर भी इस राहत की पात्रता होगी।
2. परिवार पेन्शन तथा असाधारण पेंशन पर राहत (Relief on Family Pension and Extraordinary Pension) :
राज्य के परिवार अथवा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेन्शनर्स को यह राहत दिनांक 1-4-1976 से अर्थात् माह अप्रैल, 1976 की पेन्शन जो माह मई, 1976 में देय होती है,के साथ पेंशन के 10 प्रतिशत की दर से, किन्तु न्यूनतम रु. 10 तथा अधिकतम रु. 50 की सीमा के अधीन, इस शर्त के साथ स्वीकृत की गई कि जिस पेन्शनर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1963 के अधीन, असाधारण पेन्शन के साथ मध्यप्रदेश न्यू पेन्शन न्यू पेन्शन रूल्स, 1951 के अन्तर्गत परिवार पेंशन प्राप्त हो रही हो अथवा प्राप्त हो, तो उसे इस राहत का भुगतान, केवल असाधारण पेंशन पर किया जाएगा। जो असाधारण परिवार पेंशन की उपलब्धियों में मंहगाई भत्ते को शामिल कर मध्यप्रदेश (पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन) नियम, 1965 या मध्यप्रदेश सिविल सेवा (असाधारण सेवानिवृत्ति वेतन) नियम, 1965 के अधीन स्वीकृत की गई हो, उस पर राहत का भुगतान न किया जाए।
[वित्त विभाग ज्ञापन क्र. एफ. बही-6-43-76/नि-2/चार, दिनांक 5-10-1976]
3. परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन पर राहत की अदायगी की शतें (Conditions for grant of relief on Family Pension and Extraordinary Pension):
(i) The payment of relief shall be suspended when a person in receipt of family pension is employed in any of the organisation mentioned in paragraph 2 of Finance Department Memorandum No. F. B. 6/17/76/R-11/IV, dated 27-7-1976;
(ii) If, on the death of a recipient of family pension, the amount of family pension Go to becomes payable to another beneficiary, the relief will need revision only when the amount of family pension undergoes revision;
(iii) If, the Contributory Family Pension is divisible amongst more than one widow, the relief will be determined on the combined pension and thereafter it would be payable. The same principle will apply where the widow is in receipt of extra ordinary pension and the children are getting children pension under M. P. Civil Services (E.O. P.) Rules, 1963;
(v) The enhanced amount of Contributory Family pension determined under sub
rule (3) of rule 47 of the M.P.C.S. (Pension) Rules, 1976 is admissible for a maximum period of seven years, and after the expiry of the aforesaid period, family pension at ordinary rates is determined under sub-rule (2) of rule 47 ibid, the relief should First be determined with reference to the amount of family pension at enhanced rate. On the expiry of the period for which enhanced pension was admissible, the family pension at ordinary rates becomes payable. In such case the relief should be recalculated with reference to the amount of family pension admissible at ordinary rates.
[F. D. No. 6/10/77-R-11-IV, dated the 2-5-1977]
4. राहत की गणना (Calculation of Relief):
(a) Fer the purpose of calculation of relief term 'Pension' Shall mean the pension or the compassionate allowances as authorised on retirement or dismissal/removal from Government service and does not include the pension equivalent of death-cum-retirement gratuity but will be inclusive of commuted portion of pension, if any.
(b) The fraction of a pension shall be rounded off to the nearest 10 paise, fraction of 5 paise being rounded off to the next 10 paise.
(c) The relief will be calculated on the total of the elements mentioned below:-
(i) The original pension or Rs. 40 P.M. where the original pension is less than Rs. 40 per month.
(ii) termporary/adhoc increase, where admissible.
[F. D. No. F. B. 6/17/76-R-H-IV, dated 27-7-1976]
5. नियोजन/पुनर्नियुक्ति संविलीयन पेंशनभोगियों को पेंशन पर राहत की पात्रता (Admissibility of relief in pension to employed/re-employed/absorbed pensioners):
(i) (a) the payment of relief in Pension shall be suspended when a State Government
pensioner is:- (i) re-employed in a Department/Office of the State Government or Central Government or any other State Government.
(ii) employed, re-employed or permanently absorbed in a company/corporation/undertaking or Autonomous body owned or Controlled by the Central or any State Government or in a Nationalised Bank or in a 'Local Fund' as defined in clause (i) of sub-rule (i) of rule 3 of the Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Ruels, 1976;
Note- For the purpose of sub-clause (ii) of clause (a) above, Government Company/Corporation/Undertaking is the one in which has not less than Fifty one per cent of the paid up share capital is held up by the State Government or by the Central Government or by any State Government or partly by one or more State Government and the Central Government and includes a Company/Corporation/Undertaking which is subsidiary of a Government's Company.
(b) A Government servant, who on permanent absorption in an organisation referred to in sub-clause (ii) of clause (a) above, elects the alternative of receiving the death-cum retirement gratuity and lump-sum amount in lieu of pension, will not be eligible to receive relief even after he has ceased to be in the employment of the organisation concerned.
[F. D. No. F. B. 6/17/76-R-II-IV, dated 27-7-1976]
6 - ऐसे शासकीय सेवक जिनकी पेन्शन केन्द्र तथा राज्य शासन के बीच विभाजित हो, को देय पेन्शन पर राहत का निर्धारण तथा विभाजन (Determination and allocation of relief in pension in case of a Government servant in receipt of pension divisible between the Central Government and a State Government):
(a) A Government servant who prior to his appointment in a permanent post in a substantive capacity under the State Government has rendered service under the Central Government and that service has been allowed to count for pension on final retirement from Government service gets pension based on combined service rendered under the State Government and the Central Government in accordance with the rules of the State Government. Such Government servant will be eligible to draw relief on pension with reference to the amount of his pension, the liability in respect of relief will be allocated between the State Government and the Central Government in the same manner as the pension is allocated.
(b) The provisions of clause (a) relating to the allocation of relief shall also apply:-
(i) Where the State share of the basic pension has been initially extinguished by payment of capitalised value;
(ii) Where a part of pension is subsequently commuted;
(iii) where a part or whole of the share of the commuted portion of pension is extinguished by payment of capitalised value.
(c) The relief shall not be capitalised.
[F. D. No. F. B. 6/21/74-R-II-IV, dated 27-7-1976]
7. एक पेंशनर जो एक पेंशन राज्य सरकार से तथा दूसरी पेंशन केन्द्र सरकार से आहरित करता हो, की पेंशन पर राहत का निर्धारण (Determination of relief in pension when a pensioner is in receipt of two pensions, one from the State Government and other from the Central Government):
In the case of the State Government pensioner, in receipt of two pensions, one from the State Government and the other from the Central Government or from any other State Government, the State Government in deviation of the orders embodied in Finance Department Memo No. F. B. 6/21/74-R-II-IV, dated 3-7-1975 and in para 5 of Finance Department Memo No. B-6/17/76/R-II-IV, dated 18-5-1976, have decided that the relief in pension will be determined with reference to the pension sanctioned by the State Government. Relief in respect of pension of the Central Government will be allowed separately in accordance with the orders issued by them. the entire liability for relief in pension sanctioned by the State Government in respect or their pension, will be borne by the State Government and consequently the liability for the relief allowed by the Central Government in respect of their pensions will be borne by them.
[F.D. No. F. B. 607176-R-II-IV, dated 27-7-1976]
8. ऐसे पेंशनभोगी जो दि. 31-3-1981 के पूर्व सेवानिवृत्ति हुए हों तथा पेंशनभोगी जो दि. 31-3-1981 तथा उसके पश्चात सेवानिवृत्ति हुए एवं जिन्होंने वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.8-2/नि-2/चार-82, दि. 12-3-1982 के अनुसार महंगाई भत्ते का लाभ नहीं लिया:
उपरोक्त प्रकार के पेंशनर्स को वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/21/74/नि-2-चार, दि. 22-5-1975 द्वारा प्रथम बार माह अप्रैल, 1975 की पेंशन जो माह मई, 1975 में देय होती है, पेंशन के 5 प्रतिशत की दर से (न्यूनतम रु. 5 तथा अधिकतम रु. 25 की सीमा के अधीन) स्वीकृत की गई। इसके पश्चात् राहत की राशि में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जो वृद्धि की गई उसका संक्षिप्त विवरण संलग्न टेबिल 1 में दिया गया है।
9. दिनांक 31-3-1982 या उसके पश्चात् सेवानिवृत्ति पेंशनर्स:
दिनांक 31 मार्च, 1982 या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए ऐसे पेंनशनर्स जिन्हें वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 8/1/नि-2/चार/82, दिनाकं 12 मार्च, 1982 के अनुसार पेन्शन निर्धारण के लिये मंहगाई वेतन को हिसाब में लिया गया उन्हें दिनांक 1 जून, 1982 से राहत में वृद्धि के फलस्वरूप पेन्शन के 60% की दर से न्यूनतम रुपए 60 तथा अधिकतम रु. 300 प्रतिमाह कुल राहत की पात्रता होगी। ऐसे पेन्शनर्स के लिए जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर राहत की राशि में वृद्धि स्वीकार की गई उसका संक्षिप्त विवरण संलग्न टेबिल II में दिया गया है।
[वित्त विभाग क्रमांक एफ. बी. 6/3/नि-2/चार/83, दिनांक 28-3-1983]
10. दिनांक 1-4-1981 तथा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनका चौधरी वेतनमानों में वेतन निर्धारण हुआः
चौधरी वेतन आयोग की अनशंसाओं पर शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनसार पनरीक्षित वेतनमानों का लाभ प्राप्त करते हुए, ऐसे शासकीय कर्मचारी जो दिनांक 1-4-1981 के पश्चात् सेवानिवृत्त होते हैं, को निम्न दरों से पेन्शन पर राहत प्राप्त करने की पात्रता होगी –
दिनांक 1-4-1981 से 28-2-1982 तक (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 400 तक) ऐसे पेन्शनरों को कोई राहत देय नहीं होगी। दिनांक 1-3-1982 तथा इसके पश्चात् जो राहत शासन द्वारा स्वीकार की गई वह निम्नानुसार है –
(i) दिनांक 1-3-82 से | पेन्शन का 1.25 प्रतिशत, न्यूनतम रु. 2.50 |
तथा अधिकतम रु. 12.50 प्रतिमाह | |
(ii) दिनांक 1-5-82 | पेंशन का 6.25 प्रतिशत, न्यूनतम रु. 12.50 |
तथा अधिकतम रु. 62.50 प्रतिमाह | |
(iii) दिनांक 1-6-82 से | पेंशन का 8.75 प्रतिशत न्यूनतम रु. 17.50 |
तथा अधिकतम रु. 87.50 प्रतिमाह। |
11. दिनांक 1-1-1984 से पेंशन पर देय राहत की राशि का पुनरीक्षण :
1. राज्य शासन ने अपने कर्मचारियों के वेतनमान दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पुनरीक्षित किए हैं। इन वेतनमानों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 1-1-1986 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए/होने वाले कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर पेंशन देय है। राज्य शासन ने पुनरीक्षित वेतनमानों के संदर्भ में दिनांक 1-1-1986 से परिवार पेंशन की पुनरीक्षित दरें भी निर्धारित की हैं। उपरोक्त प्रकार स्वीकृत पेंशन/परिवार पेंशन पर राहत किन दरों से स्वीकार की जाए, यह प्रश्न शासन के विचाराधीन था। राज्य शास न द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ऐसे पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों को निम्न दरों से राहत स्वीकार की जाती है :-
दिनांक
|
पेंशन/परिवार पेंशन प्रतिमास
|
राहत की दर प्रतिमास
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(1) 1-7-1986 (जुलाई की
पेंशन माह अगस्त, 1986
में देय) से
(2) 1-1-1987 (जनवरी की
पेंशन फरवरी, 87 में देय)
से आगे।
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किंतु रु. 3000
से अधिक नहीं।
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किंतु रु. 3000 से
अधिक नहीं।
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 4%
पेंशन/परिवार पेंशन का 3%
न्यूनतम रु. 70
पेंशन/परिवार पेंशन का 8%
पेंशन/परिवार पेंशन का 6%
न्यूनतम रु. 140
पेंशन का 5% न्यूनतम रु. 180
|
2. (1) दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तथा जिन्हें दिनांक 1-1-1986 के पूर्व परिवार पेंशन स्वीकार की गई है, ऐसे पेंशन/परिवार पेंशनभोगियों को उपरोक्त प्रकार स्वीकार की गई राहत की संगणना उनको दिनांक 31-12-1985 की स्थिति में प्राप्त होने वाली पेंशन/परिवार पेंशन
और उस पर देय राहत, जो वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6/1/86/नि-2/चार, दिनांक 28 मई, 1986 द्वारा दिनांक 1-1-1986 से स्वीकार की गई है, को शामिल करते हुए कन्सोलिडे डेट (Consoidated) पेंशन/परिवार पेंशन के आधार पर की जाएगी।
(2) ऐसे पेंशनभोगी जिन्हें दिनांक 1-1-1986 को या उसके पश्चात् पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर पेंशन स्वीकार की गई है तथा ऐसे परिवार पेंशनभोगी जिन्हें दिनांक 1-1-1986 अथवा उसके बाद, प्रथम बार पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर परिवार पेंशन स्वीकार की गई है, उन्हें दिनांक 1-1-1986 अथवा उसके बाद उन्हें राहत मूल पेंशन/मूल परिवार पेंशन के आधार पर देय है।
3. वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6/1/86/नि-2/चार, दिनांक 29-8-1986 तथा ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6/1/86/नि-2/चार, दिनांक 8-1-1987 द्वारा दिनांक 1-4-1986, 1-6-1986 तथा 1-7-1986से राहत की जो किश्तें स्वीकार की गई हैं वह आदेश निरस्त किये जाते हैं। इन आदेशों के अंतर्गत भुगतान की गई राहत की राशि को इस आदेश के अंतर्गत देय राहत की राशि में समायोजित किया जावेंगा।
4. राहत के भुगतान पर होने वाले रुपये के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।
5. उपरोक्त राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्ति (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशनों पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किए गए अनुकम्पा भत्ते (Compassinate Allowance) पर भी इस राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन एवं असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6-43-76-नि-2-चार, दिनांक 5-10-1976 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशनभोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त हैं, वहां पेंशन/ परिवार पेंशन पर राहत की पात्रता नहीं होगी। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. बी, 617-76-नि-चार, दिनांक 27-7-1976 सहपठित ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6-10-77-आर-दो-चार, दिनांक 2-5-1977 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।
6. ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग संराशिकृत (Commute) कराया है, उन्हें राहत उनके मूल पेंशन (संराशिकरण पूर्व पेंशन) पर देय होगी।
7. राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उपकोषालय अधिकारियों/पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक ई-4-1-83-नि-5-चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग-1 के एस. आर. 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त प्रकार स्वीकृत राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, मध्यप्रदेश से प्राधिकार प्राप्त होने पर राहत की राशि का मिलन कर लिया जाए। यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती हो तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जाए।
[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6/3 (4)/87/नि-2/चार, दिनांक 3-11-1987]
टेबिल क्रमांक I
ऐसे पेंशनभोगी जो दिनांक 31-3-1981 के पूर्व सेवा निवृत्त हुए हों तथा ऐसे पेंशनभोगी जो दिनांक 31-3-1981 तथा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए एवं जिन्होंने वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 32/नि-2/चार/82, दिनांक 12-3-1982 के अनुसार मंहगाई भत्ते का लाभ न लिया हो, को देय।
क्र.
|
वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक जिसके द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किए गए
|
माह जिससे राहत स्वीकृत की गई जो आगामी माह की पहली तारीख से देय है
|
राहत की दर (पेंशन का प्रतिशत)
|
न्यूनतम
रू.
|
अधिकतम रू.
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
1.
|
एफ. बी 6/21/74/नि-2-चार, दिनांक 22-5-1975
|
अप्रैल 1975
|
5%
|
5
|
25
|
2.
|
एफ. बी. 6/17/76/नि-2-चार, दिनांक 28-5-1976
|
अप्रैल 1976
|
10%
|
10
|
50
|
3.
|
एफ. बी. 3/7/77/नि-2-चार, दिनांक 1-6-1977
|
अप्रैल 1977
|
20%
|
20
|
100
|
4.
|
एफ. बी. 6/3/80/नि-2-चार, दिनांक 24-4-1980
|
अप्रैल 1980
|
30%
|
30
|
150
|
5.
|
एफ. बी. 6/3/80/नि-2-चार, दिनांक 12-9-1980
|
सितम्बर 1980
|
40%
|
40
|
200
|
6.
|
एफ. बी. 6/3/80/नि-2-चार, दिनांक 21-11-1980
|
नवम्बर 1980
|
45%
|
45
|
225
|
7.
|
एफ. बी. 6/1/81/नि-2-चार, दिनांक 9-1-1981
|
जनवरी 1981
|
50%
|
50
|
250
|
8.
|
एफ. बी. 6/1/81/नि-2-चार, दिनांक 9-4-1981
|
अप्रैल 1981
|
55%
|
55
|
275
|
9.
|
एफ. बी. 6/1/81/नि-2-चार, दिनांक 31-10-1981
|
अक्टूबर 1981
|
60%
|
60
|
300
|
10.
|
एफ. बी. 6/4/82/नि-2-चार, दिनांक 31-3-1982
|
मार्च 1982
|
65%
|
65
|
325
|
11.
|
एफ. बी. 6/4/82/नि-2-चार, दिनांक 17-5-1982
|
मई 1982
|
75%
|
75
|
375
|
12.
|
एफ. बी. 6/3/नि-2-चार, दिनांक 28-3-1983
|
जून 1982
|
80%
|
80
|
400
|
13.
|
एफ. बी. 6/9/83/नि-2-चार, दिनांक 11-10-1983
|
सितम्बर 1982
|
82.5%
|
83
|
413
|
14.
|
एफ. बी. 6/9/83/नि-2-चार, दिनांक 11-10-1983
|
दिसम्बर 1982
|
85%
|
85
|
425
|
15.
|
एफ. बी. 6/13/83/नि-2-चार, दिनांक 7-12-1983
|
मार्च 1983
|
87.5%
|
88
|
438
|
16.
|
एफ. बी. 6/13/83/नि-2-चार, दिनांक 7-12-1983
|
मई 1983
|
90%
|
90
|
450
|
17.
|
एफ. बी. 6/13/83/नि-2-चार, दिनांक 7-12-1983
|
जुलाई 1983
|
92.5%
|
93
|
463
|
18.
|
एफ. बी. 6/2/84/नि-2-चार, दिनांक 5-10-1984
|
अगस्त 1983
|
95%
|
95
|
475
|
19.
|
एफ. बी. 6/2/84/नि-2-चार, दिनांक 5-10-1984
|
अक्टूबर 1983
|
97.5%
|
98
|
488
|
20.
|
एफ. बी. 6/2/84/नि-2-चार, दिनांक 5-10-1984
|
नवम्बर 1983
|
100%
|
100
|
500
|
21.
|
एफ. बी. 6/1/85/नि-2-चार, दिनांक 17-1-1984
|
जनवरी 1984
|
102.5%
|
103
|
513
|
22.
|
एफ. बी. 6/1/85/नि-2-चार, दिनांक 17-1-1985
|
फरवरी 1984
|
105%
|
105
|
525
|
23.
|
एफ. बी. 6/1/85/नि-2-चार, दिनांक 17-1-1985
|
अप्रैल 1984
|
107.5%
|
108
|
538
|
24.
|
एफ. बी. 6/1/85/नि-2-चार, दिनांक 17-1-1985
|
जून 1984
|
110%
|
110
|
550
|
25.
|
एफ. बी. 6/2/85/नि-2-चार, दिनांक 17-1-1985
|
अगस्त 1984
|
112.5%
|
113
|
563
|
26.
|
एफ. बी. 6/2/85/नि-2-चार, दिनांक 19-4-1985
|
नवम्बर 1984
|
115%
|
115
|
575
|
27.
|
एफ. बी. 6/3/85/नि-2-चार, दिनांक 4-10-1985
|
जनवरी 1984
|
117.5%
|
118
|
588
|
28.
|
एफ. बी. 6/5/85/नि-2-चार, दिनांक 25-12-1985
|
मई 1985
|
120%
|
120
|
600
|
29.
|
एफ. बी. 6/1/86/नि-2-चार, दिनांक 28-5-1986
|
अगस्त 1985
|
122.5%
|
123
|
613
|
30.
|
एफ. बी. 6/1/86/नि-2-चार, दिनांक 28-5-1986
|
नवम्बर 1985
|
125%
|
125
|
625
|
31.
|
एफ. बी. 6/1/86/नि-2-चार, दिनांक 28-5-1986
|
जनवरी 1985
|
127.5%
|
128
|
638
|
32.
|
एफ. बी. 6/1/86/नि-2-चार, दिनांक 29-8-1986
|
अप्रैल 1986
|
130%
|
130
|
650
|
33.
|
एफ. बी. 6/1/86/नि-2-चार, दिनांक 8-1-1987
|
जून 1986
|
132.5%
|
133
|
663
|
34.
|
एफ. बी. 6/1/86/नि-2- चार, दिनांक 8-1-1987
|
जुलाई 1986
|
135%
|
135
|
675
|
टेबिल क्रमांक II
दिनांक 31-3-1981 तथा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए ऐसे पेंशनभोगी जिनकी पेंशन निर्धारण के लिए वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 8-2/चार/नि-2/82, दिनांक 12-3-1982 के अनुसार मंहगाई वेतन को हिसाब में लिया, को देय
पेंशन पर राहत
क्र.
|
वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक जिसके द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किए गए
|
माह जिससे राहत स्वीकृत की गई जो आगामी माह की पहली तारीख से देय है
|
राहत की दर (पेंशन का प्रतिशत)
|
न्यूनतम
रू.
|
अधिकतम रू.
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
1.
|
एफ. बी 6/3/नि-2/चार/83 दिनांक 28-3-1983
|
जून 1982
|
60%
|
60
|
300
|
2.
|
एफ. बी. 6/9/83/नि-2-चार, दिनांक 11-10-1983
|
सितम्बर 1982
दिसम्बर 1982
|
62.5%
65%
|
63
65
|
313
325
|
3.
|
एफ. बी. 6/13/83/नि-2-चार, दिनांक 17-12-1983
|
मार्च 1983
मई 1983
जुलाई 1983
|
67.5%
70%
72.5%
|
68
70
73
|
333
350
363
|
4.
|
एफ. बी. 6/2/84/नि-2-चार, दिनांक 5-10-1984
|
अगस्त 1983
अक्टूबर 1983
नवम्बर 1983
|
75%
77.5%
80%
|
75
78
80
|
375
388
400
|
5.
|
एफ. बी. 6/1/85/नि-2-चार, दिनांक 17-1-1985
|
जनवरी 1984
फरवरी 1984
अप्रैल 1984
जून 1984
|
82.5%
85%
87.5%
90%
|
83
85
88
90
|
413
425
438
450
|
6.
|
एफ. बी. 6-2/85/नि-2-चार, दिनांक 19-4-1985
|
अगस्त 1984
नवम्बर 1984
|
92.5%
95%
|
93
95
|
463
475
|
7.
|
एफ. बी. 6/3/85/नि-2-चार, दिनांक 4-10-1985
|
जनवरी 1985
|
97.5%
|
98
|
488
|
8.
|
एफ. बी. 6/5/85/नि-2-चार, दिनांक 28-12-1985
|
मई 1985
|
100%
|
100
|
500
|
9.
|
एफ. बी. 6/1/86/नि-2-चार, दिनांक 28-5-1986
|
अगस्त 1985
नवम्बर 1985
जनवरी 1985
|
102.5%
105%
107.5%
|
103
105
108
|
513
525
538
|
10.
|
एफ. बी. 6/1/86/नि-2-चार, दिनांक 21-8-1986
|
अप्रैल 1986
|
110%
|
110
|
550
|
11.
|
एफ. बी. 6/1/86/नि-2-चार, दिनांक 8-1-1987
|
जून 1986
जुलाई 1986
|
112.5%
115%
|
113
115
|
563
575
|
टेबिल क्रमांक III
दिनांक 1-4-1981 तथा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए ऐसेकर्मचारी जिनका पेंशन निर्धारण पुनरीक्षित चौधरी वेतनमानों में प्राप्त वेतन के आधार पर हुआ, को देय
पेंशन पर राहत
क्र.
|
वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक जिसके द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किए गए
|
माह जिससे राहत स्वीकृत की गई जो आगामी माह की पहली तारीख से देय है
|
राहत की दर (पेंशन का प्रतिशत)
|
न्यूनतम
रू.
|
अधिकतम रू.
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
1.
|
एफ. बी 6/9/83/नि-2/चार,दिनांक 24-8-1983
|
मार्च 1982
मई 1982
जून 1982
|
1.25%
6.25%
8.75%
|
3
13
18
|
13
63
88
|
2.
|
एफ. बी. 6/9/83/नि-2-चार, दिनांक 11-10-1983
|
सितम्बर 1982
दिसम्बर 1982
|
10%
11.25%
|
20
23
|
100
113
|
3.
|
एफ. बी. 6/13/83/नि-2-चार, दिनांक 17-12-1983
|
मार्च 1983
मई 1983
जुलाई 1983
|
12.5%
13.75%
15%
|
25
28
30
|
125
138
150
|
4.
|
एफ. बी. 6/2/84/नि-2-चार, दिनांक 5-10-1984
|
अगस्त 1983
अक्टूबर 1983
नवम्बर 1983
|
16.25%
17.5%
18.75%
|
33
35
38
|
163
175
188
|
5.
|
एफ. बी. 6/1/85/नि-2-चार, दिनांक 17-1-1985
|
जनवरी 1984
फरवरी 1984
अप्रैल 1984
जून 1984
|
20%
21.25%
22.5%
23.75%
|
40
43
45
48
|
200
213
225
238
|
6.
|
एफ. बी. 6-2/85/नि-2-चार, दिनांक 19-4-1985
|
अगस्त 1984
नवम्बर 1984
|
25%
26.25%
|
50
53
|
250
263
|
7.
|
एफ. बी. 6/3/85/नि-2-चार, दिनांक 4-10-1985
|
जनवरी 1984
|
27.5%
|
55
|
275
|
8.
|
एफ. बी. 6/3/85/नि-2-चार, दिनांक 26-8-1985
|
मई 1985
|
28.75%
|
58
|
288
|
9.
|
एफ. बी. 6/1/86/नि-2-चार, दिनांक 28-8-1986
|
अगस्त 1985
नवम्बर 1985
जनवरी 1985
|
30%
31.25%
32.5%
|
60
63
65
|
300
313
325
|
10.
|
एफ. बी. 6/1/86/नि-2-चार, दिनांक 29-8-1986
|
अप्रैल 1986
|
22.75%
|
68
|
338
|
11.
|
एफ. बी. 6/1/86/नि-2-चार, दिनांक 8-1-1987
|
जून 1986
जुलाई 1986
|
35%
36.25%
|
70
73
|
350
363
|
टेबिल क्रमांक IV
ऐसे पेंशनर्स जिन्हें दिनांक 1-1-1986 तथा उसके पश्चात् पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर पेंशन स्वीकार की गई हो तथा ऐसे पेंशनर्स जो दिनांक 1-1-1986 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं तथा जिनकी कन्सोलिडेटेड (Consolidated) पेंशन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6-1-86/नि-2-चार, दिनांक 28-5-1986 के अन्तर्गत निर्धारित की गई हो, को देय
पेंशन पर राहत
क्र.
|
दिनांक
|
पेंशन/परिवार पेंशन प्रतिमाह
|
राहत की दर प्रतिमाह
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
1.
|
1-1-86
|
-
|
कुछ नहीं
|
2.
|
1-7-86 से
[जुलाई की पेंशन माह अगस्त 86 में देय]
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किन्तु रु. 3000 हजार से अधिक नहीं
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 4%
पेंशन/परिवार पेंशन का 3% न्यूनतम रु. 70
पेंशन का 2% न्यूनतम रु. 90
|
3.
|
1-1-87 से
[जनवरी 87 की पेंशन माह फरवरी 87 में देय]
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक किन्तु रु. 3000 से अधिक नहीं
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 8%
पेंशन/परिवार पेंशन का 6% न्यूनतम रु. 140
पेंशन का 5% न्यूनतम रु. 180
|
वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6/3(4)/87/नि-2/चार, दिनांक 3-11-1987]
|
|||
4.
|
1-7-87 से
[जुलाई 87 की पेंशन माह अगस्त 87 में देय]
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किन्तु रु. 3000 हजार से अधिक नहीं
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 13%
पेंशन/परिवार पेंशन का 9% न्यूनतम रु. 228
पेंशन का 8% न्यूनतम रु. 270
|
[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6/1/88/नि-2/चार, दिनांक 27-4-1998]
|
|||
5.
|
1-1-88 से
[जनवरी 88 की पेंशन माह फरवरी 88 में देय]
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किन्तु रु. 3000 हजार से अधिक नहीं
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 18%
पेंशन/परिवार पेंशन का न्यूनतम रु. 315
पेंशन का 11% न्यूनतम रु. 391
|
[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6-1-88/नि-2/चार, दिनांक 30-9-1988]
|
|||
6.
|
1-1-88 से
[जुलाई 88 की पेंशन माह अगस्त 87 में देय]
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किन्तु रु. 3000 हजार से अधिक नहीं
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 23%
पेंशन/परिवार पेंशन का 17% न्यूनतम रु. 403
पेंशन का 15% न्यूनतम रु. 510
|
[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6-1-88/नि-2/चार, दिनांक 31-12-1988]
|
|||
7.
|
1-1-89 से
[जनवरी 89 की पेंशन माह फरवरी 89 में देय से] परिवार पेंशन का
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किन्तु रु. 3000 हजार से अधिक नहीं
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 18%
पेंशन/परिवार पेंशन का 22% न्यूनतम रु. 508
पेंशन/परिवार पेंशन का 8% न्यूनतम रु. 660
|
[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6-1-89/नि-2/चार, दिनांक 8-6-1989]
|
|||
8.
|
1-7-89 से
[जुलाई 89 की पेंशन माह अगस्त 89 में देय]
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किन्तु रु. 3000 हजार से अधिक नहीं
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 18%
पेंशन/परिवार पेंशन का 25% न्यूनतम रु. 595
पेंशन का 22% न्यूनतम रु. 750
|
[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6/1/89/नि-2/चार, दिनांक 30-11-1989]
|
|||
9.
|
1-1-90 से
[जनवरी 90 की पेंशन माह फरवरी 90 में देय]
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किन्तु रु. 3000 हजार से अधिक नहीं
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 38%
पेंशन/परिवार पेंशन का 28% न्यूनतम रु. 665
पेंशन/परिवार पेंशन का 25% न्यूनतम रु. का 840 न्यूनतम रु. 270
|
[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6/2/89/नि-2/चार, दिनांक 19-11-1990]
|
|||
10.
|
1-7-90 से
[जुलाई 90 की पेंशन माह अगस्त 90 में देय]
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किन्तु रु. 3000 हजार से अधिक नहीं
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 43%
पेंशन/परिवार पेंशन का 32% न्यूनतम रु. 753
पेंशन/परिवार पेंशन का 28% न्यूनतम रु. 960 न्यूनतम रु. 270
|
[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6/1/91/नि-2/चार, दिनांक 27-3-1991]
|
|||
11.
|
1-1-91 से
[जनवरी 91 की पेंशन माह अगस्त 91 में देय]
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किन्तु रु. 3000 हजार से अधिक नहीं
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 51%
पेंशन/परिवार पेंशन का 38% न्यूनतम रु. 893
पेंशन/परिवार पेंशन का 33% न्यूनतम रु. 1140
|
[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6/2/91/नि-2/चार, दिनांक 24-4-1991]
|
|||
12.
|
1-7-91 से
[जुलाई 91 की पेंशन माह अगस्त 91 में देय]
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किन्तु रु. 3000 हजार से अधिक नहीं
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 61%
पेंशन/परिवार पेंशन का 45% न्यूनतम रु. 1050
पेंशन/परिवार पेंशन का 39% न्यूनतम रु. 1350
|
[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6/3/91/नि-2/चार, दिनांक 12-12-1991]
|
|||
13.
|
1-1-92 से
[जनवरी 92 की पेंशन माह फरवरी 92 में देय]
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किन्तु रु. 3000 हजार से अधिक नहीं
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 71%
पेंशन/परिवार पेंशन का 53% न्यूनतम रु. 1243
पेंशन/परिवार पेंशन का 46% न्यूनतम रु. 1590
|
[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6-1/92/नि-2/चार, दिनांक 2-7-1992]
|
|||
14.
|
1-7-92 से
[जुलाई 92 की पेंशन माह अगस्त 92 में देय]
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किन्तु रु. 3000 हजार से अधिक नहीं
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 83%
पेंशन/परिवार पेंशन का 62% न्यूनतम रु. 1453
पेंशन/परिवार पेंशन का 54% न्यूनतम रु. 1860
|
[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6-1/92/नि-2/चार, दिनांक 15-12-1992]
|
|||
15.
|
1-1-93 से
[जुलाई 93 की पेंशन माह फरवरी 92 में देय]
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किन्तु रु. 3000 हजार से अधिक नहीं
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 83%
पेंशन/परिवार पेंशन का 62% न्यूनतम रु. 1453
पेंशन/परिवार पेंशन का 54% न्यूनतम रु. 1860
|
[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6/1/93/नि-2/चार, दिनांक 1-6-1993]
|
|||
16.
|
1-7-93 से
[जुलाई 93 की पेंशन माह अगस्त 93 में देय]
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किन्तु रु. 3000 हजार से अधिक नहीं
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 97%
पेंशन/परिवार पेंशन का 73% न्यूनतम रु. 1698
पेंशन/परिवार पेंशन का 63% न्यूनतम रु. 2190
|
[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6-2-93/नि-2/चार, दिनांक 21-10-1993]
|
|||
17.
|
1-1-94 से
[जनवरी 94 की पेंशन माह फरवरी 94 में देय]
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किन्तु रु. 3000 हजार से अधिक नहीं
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 104%
पेंशन/परिवार पेंशन का 78% न्यूनतम रु. 1820
पेंशन/परिवार पेंशन का 67% न्यूनतम रु. 2340
|
[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6-3-94/नि-2/चार, दिनांक 25-6-1994]
|
|||
18.
|
1-7-94 से
[जुलाई 92 की पेंशन माह अगस्त 94 में देय]
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किन्तु रु. 3000 हजार से अधिक नहीं
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 114%
पेंशन/परिवार पेंशन का 85% न्यूनतम रु. 1995
पेंशन/परिवार पेंशन का 74% न्यूनतम रु. 2550
|
[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6/3/94/नि-2/चार, दिनांक 5-12-1994]
|
|||
19.
|
1-1-95 से
[जनवरी 95 की पेंशन माह फरवरी 95 में देय]
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किन्तु रु. 3000 हजार से अधिक नहीं
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 125%
पेंशन/परिवार पेंशन का 94% न्यूनतम रु. 2188
पेंशन/परिवार पेंशन का 81% न्यूनतम रु. 2820
|
[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 25/2/95/पी.डब्ल्यू. सी./चार/213, दिनांक 15.6.1995]
|
|||
20.
|
1-7-95 से
[जुलाई 95 की पेंशन माह अगस्त 95 में देय]
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किन्तु रु. 3000 हजार से अधिक नहीं
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 136%
पेंशन/परिवार पेंशन का 102% न्यूनतम रु. 2380
पेंशन/परिवार पेंशन का 88% न्यूनतम रु. 3060
|
[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 25/2/95/पी.डब्ल्यू. सी./चार, दिनांक 28-10-1995]
|
|||
21.
|
1-1-96 से
[जनवरी 96 की पेंशन माह फरवरी 96 में देय]
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किन्तु रु. 3000 हजार से अधिक नहीं
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 148%
पेंशन/परिवार पेंशन का 111% न्यूनतम रु. 2590
पेंशन/परिवार पेंशन का 96% न्यूनतम रु. 3330
|
[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 25/8/96/पी.डब्ल्यू. सी./चार, दिनांक 1-5-1996]
|
|||
22.
|
1-7-96 से
[जुलाई 96 की पेंशन माह अगस्त 96 में देय]
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किन्तु रु. 3000 हजार से अधिक नहीं
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 159%
पेंशन/परिवार पेंशन का 119% न्यूनतम रु. 2783
पेंशन/परिवार पेंशन का 103% न्यूनतम रु. 3570
|
[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 25/21/96/पी.डब्ल्यू. सी./चार, दिनांक 8-11-1996]
|
|||
23.
|
1-1-97 से
[जनवरी 97 की पेंशन माह फरवरी 97 में देय]
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किन्तु रु. 3000 हजार से अधिक नहीं
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 170%
पेंशन/परिवार पेंशन का 128% न्यूनतम रु. 2957
पेंशन/परिवार पेंशन का 110% न्यूनतम रु. 3840
|
[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 25/21/97/पी.डब्ल्यू. सी./चार, दिनांक 9 मई, 1997]
|
|||
24.
|
1-7-97 से
[जुलाई 97 की पेंशन माह अगस्त 97 में देय]
|
रु. 1750 तक
रु. 1750 से अधिक
किन्तु रु. 3000 हजार से अधिक नहीं
रु. 3000 से अधिक
|
पेंशन/परिवार पेंशन का 182%
पेंशन/परिवार पेंशन का 140% न्यूनतम रु. 3185
पेंशन/परिवार पेंशन का 122% न्यूनतम रु. 4200
|
पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन पर राहत
दिनांक
|
राहत
|
स्वीकृति क्रमांक
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
1-1-96
|
कुछ नहीं
|
म.प्र. शा. वि. वि. क्र. बी-25/15/98/पी. डब्ल्यू. सी./चार, दि. 14-7-98
|
1-7-96
|
4%
|
म.प्र. शा. वि. वि. क्र. बी-25/15/98/ पी. डब्ल्यू. सी./चार, दि. 14-7-98
|
1-1-97
|
8%
|
म.प्र. शा. वि. वि. क्र. बी-25/15/98/पी. डब्ल्यू. सी./चार, दि. 14-7-98
|
1-7-97
|
13%
|
म.प्र. शा. वि. वि. क्र. बी-25/15/98/पी. डब्ल्यू. सी./चार, दि. 14-7-98
|
1-1-98
|
16%
|
म.प्र. शा. वि. वि. क्र. बी-25/15/98/पी. डब्ल्यू. सी./चार, दि. 14-7-98
|
1-7-98
|
22%
|
वि. वि. क्र. 25/22/98/पी. डब्ल्यू.सी./चार, दि. 28-10-98
|
1-8-2000
|
32%
|
वि. वि. क्र. 25/71/2000/पी. डब्ल्यू.सी./चार, दि. 29-7-2000
|
1-6-2002
|
35%
|
वि. वि. क्र. एफ 25/44/2002/नियम/चार, दि. 28-6-2002
|
1-8-2003
|
40%
|
वि. वि. क्र. एफ-9/2/2003/नियम/ चार, दि. 30-8-2003
|
1-3-2004
|
49%
|
|
1-4-2005
|
50%
|
|
1-11-2005
|
59%
|
F- 9-6/2005/R/10/dt. 14.10.05
|
1-4-2006
|
65%
|
एफ-9-5/2006/नि/चार दि. 04-4-2006
|
1-9-2006
|
70%
|
F- 9 (8) 2006/नि-10/दि. 20.9.2006
|
पेंशन/परिवार पेंशन पर राहत भुगतान की सामान्य शर्ते-
(1) ऐसे पेंशनभोगी जिन्हें 1-1-1986 तथा उसके पश्चात् पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर पेंशन स्वीकार की गई है तथा ऐसे परिवार पेंशनभोगी जिन्हें दिनांक 1-1-1986 अथवा उसके पश्चात् पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर परिवार पेंशन स्वीकार की गई, उन्हें राहत मूल पेंशन/मूल परिवार पेंशन के आधार पर देय है।
(2) दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तथा जिन्हें दिनांक 1-1-1986 के पूर्व परिवार पेंशन स्वीकार की गई है, ऐसे पेंशन/परिवार पेंशनभोगियों को उपरोक्त प्रकार की स्वीकार की गई राहत की संगणना उनको दिनांक 31-12-1985 की स्थिति में प्राप्त होने वाली पेंशन/परिवार पेंशन और उस पर देय राहत, जो वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6-1-86-नियम-2-चार, दिनांक 28 मई, 1986 द्वारा दिनांक 1-1-1986 से स्वीकार की गई है, को शामिल करते हुए कंसोलिडेटेड (Consolidated) पेंशन/परिवार पेंशन के आधार पर की जाएगी।
अप्रैल 2007 से राज्य शासन के पेंशनरों की वर्तमान मूल पेंशन 50% मंहगाई राहत 1-4-07 से महंगाई पेंशन के रूप में सम्मिलित होगी।
राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि 1.4.07 से वर्तमान मूल पेंशन पर जो राहत मिल रही है उसका 50% मंहगाई पेंशन के रूप में परिवर्तित की जावे इस प्रकार 1-4-07 जो 70% मंहगाई राहत मिल रही है उसका 50% पेंशन में जुड़कर मंहगाई पेंशन हो जावेगा और उस योग पर 20% मंहगाई राहत दी जावेगी।
[विवि क्र. एफ 4-2/2007/नियम/चार/दिनांक 10.4.2007]
विषय- राज्य शासन के पेंशनरों की वर्तमान मूल पेंशन के 50% के बराबर महंगाई राहत का दिनांक 1.4.2007 से महंगाई पेंशन के रूप में परिवर्तन।
राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के मामले में दिनांक 1.4.2007 से वर्तमान मूल पेंशन/परिवार पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत, महंगाई पेंशन/परिवार पेंशन (Dearness Pension/Family Pension) के रूप में परिवर्तित की जाए और पृथक् से महंगाई पेंशन/परिवार पेंशन के रूप में दर्शाई जाए।
2. महंगाई पेंशन/परिवार पेंशन के रूप में परिवर्तित महंगाई राहत को महंगाई राहत की विद्यमान दर से घटाया जायेगा। वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 9-8/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 के अनुसार वर्तमान में राज्य शासन के पेंशनरों को मूल पेंशन के 70% की दर से महंगाई राहत देय है। परिणामस्वरूप, दिनांक 1.4.2007 (माह अप्रैल, 2007 की पेंशन माह मई, 2007 में देय) से मूल पेंशन तथा महंगाई पेंशन/परिवार पेंशन पर 20% की दर से महंगाई राहत देय होगी। महंगाई राहत की स्वीकृति संबंधी अन्य प्रावधान इस विभाग के उक्त ज्ञाप दिनांक 20 सितम्बर, 2006 से विनियमित होंगे। पर 3. यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों जिन्होंने निगमों/उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निकायों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5.1.2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन एवं प्रत्यावर्तित पेंशन के पुनरीक्षण के पात्र हो गए हैं, को भी लागू होंगे।
4. पेंशन संवितरण प्राधिकारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रत्येक मामले में भुगतान योग्य महंगाई पेंशन/महंगाई राहत की राशि की गणना करें।
5. राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई पेंशन/महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, मध्यप्रदेश/ संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन/कोषालय अधिकारी से प्राधिकार प्राप्त होने पर महंगाई पेंशन/महंगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये। यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे।
[म.प्र. वि.वि. एफ-4-2/2007/नि./चार. दिनांक 10 अप्रैल 2007]
विषय- मध्यप्रदेश राज्य के सेवारत परिवार को पेंशन पर राहत की पात्रता के संबंध में।
वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ बी-6/43/76/नि-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन परिवार पेंशन एवं असाधारण पेंशन प्राप्थ करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी महंगाई राहत देय है। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ बी-6/17/76/नि-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित परिपत्र क्रमांक एफ बी-6/10/77/नि-2/चार, दिनांक 2-5-77 के प्रावधानों के अंतर्गत, ऐसे मामलों में जहाँ पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/ पुर्ननियुक्त हैं वहाँ पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं है।
2. माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP (s) 803/05 में पारित किए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नि की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकम्पा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकम्पा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। 3. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-बी-6/17/76/नि-2/चार दिनांक 27.7.1976 एवं परिपत्र क्रमांक एफ-बी-6/10/77/नि-2/चार दिनांक 2.5.1997 की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।
[म.प्र.वि.वि.एफ 12-5/2007/नि./चार, दिनांक 19 अप्रैल, 2007]
[म.प्र. शासन वित्त विभाग के संलग्न परिपत्र क्र. एफ 4-2/2007/नि./चार दिनांक 10 अप्रैल 2007 द्वारा पेंशनरों/परिवार पेंशनरों का मूल पेंशन पर देय 70% राहत में से 50% राहत पेंशन के रूप में परिवर्तित कर दिये जाने से अब राहत 20% ही देय होगी अर्थात् आगे जो भी राहत स्वीकृति की जावेगी तो वह 20% + स्वीकृत राशि के बराबर होगी।]
1-9-2007
|
26%
|
म.प्र. वि.वि.क्र. एफ 4-6/2007/नियम/चार दिनांक 29 अगस्त 2007
|
01-12-2007
|
32%
|
म.प्र.वि.वि.क्र. एफ. 4-5/2007/नि./चार दिनांक 01 जनवरी 2008
|
01-04-2008
|
36%
|
म.प्र.वि.वि.क्र. एफ. 4-1/2008/नि./चार दिनांक 04 अप्रैल 2008
|
01-09-2008
|
10% प्र.मा.प्र.मा. अंतरिम राहत
|
म.प्र.वि.वि.क्र.एफ 9/3/2008/नि./चार दिनांक 24 सितम्बर 2008
|
01-06-2008
|
41%
|
म.प्र.वि.वि.क्र.एफ 4/2008/नि./चार 24 जून 2008
|
01-07-2008
|
47%
|
म.प्र.वि.वि.क्र. एफ 4/1/2008/नि./चार दिनांक 30 जुलाई 2008
|
विषयः मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को अंतरिम राहत स्वीकार करने के संबंध में।
1. ऐसे पेंशनर जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें अंतरिम राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व पेंशन) पर देय होगी।
2. यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/ स्वसासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एकमश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 9/9/2006/नियम/चार, 5.1.2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।
3. उपरोक्त अंतरिम राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवा निवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकंपा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस अंतरिम राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन या असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त अंतरिम राहत वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.बी. 6/43/76/नियम-2/चार दिनांक 5.10.76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। ऐसे मामलों में जहाँ पेंशन/परिवार पेंशन भोगी केन्द्र अथवा राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त है वहाँ पेंशन/परिवार पेंशन पर अंतरिम राहत की पात्रता नहीं होगी। कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकम्पा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे अंतरिम राहत की पात्रता होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकम्पा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर अंतरिम राहत की पात्रता नहीं होगी। इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.बी. 6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 27.7.76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी. 6/10/77/नियम2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक एफ 12-5/2007/नियम/चार, दिनांक 19 अप्रैल, 2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।
4. ऐसे प्रकरणों में जहाँ व्यक्ति एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा हो वहाँ अंतरिम राहत की गणना सभी पेंशन के योग के आधार पर की जावेगी।
5. अंतरिम राहत की यह राशि पृथक् से दर्शाई जायेगी। कोई महंगाई राहत, इस राशि पर देय नहीं होगी।
6. अंतरिम राहत के भुगतान पर होने वाले रुपये के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा।
7. राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक ई-4/1-83/नियम-5/चार, दिनांक 29 जनवरी 83 के अनुसार मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत अंतरिम राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार मध्यप्रदेश से प्राधिकार प्राप्त होने पर अंतरिम राहत की राशि का मिलान कर लिया जावे यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे।
[म.प्र.वि.वि. क्र. एफ.-9/3/2008/नि/चार दिनांक 24 सितम्बर, 2008]
विषय- मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में।
म.प्र. राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत भुगतान की सामान्य शर्ते निम्नानुसार होंगी-
1. उपरोक्त महंगाई राहत, अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस महंगाई रहात की पात्रत होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महंगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5.10.76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। ऐसे मामलों में जहाँ पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/ पुनर्नियुक्त है, वहाँ पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है कि तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 27.7.76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी. 6/10/77/नि.-2/चार, दि. 2.5.77 एवं ज्ञापन क्रमांक एफ 12-5/2007/नियम/चार, दि. 19 अप्रैल, 2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।
2. ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सरांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।
3. यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/ स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एकमुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5.1.2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं। 4. महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपये के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा।
5. राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्क्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, मध्यप्रदेश से प्राधिकार प्राप्त होने पर महंगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये। यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे।
[म.प्र. शासन वि.वि. क्र. एफ 4-5/2007/नि/चार दिनांक 01 जनवरी, 2008]
छठवें एवं सातवें वेतनमानों के अनुसार संशोधित पेंशन और परिवार पेंशन पर समय समय देय राहत की दरें
स.क्र.
|
मूल पेंशन/परिवार पेंशन का प्रतिशत
|
दिनांक जब से देय है
|
आदेश क्रमांक व दिनांक का संदर्भ
|
1.
|
12%
|
01.09.2008
|
|
2.
|
16%
|
01.07.2009
|
|
3.
|
19%
|
01.11.2009
|
|
4.
|
22%
|
01.01.2010
|
|
5.
|
25%
|
01.04.2010
|
|
6.
|
27%
|
01.07.2010
|
|
7.
|
35%
|
01.10.2010
|
|
8.
|
45%
|
01.4.2011
|
|
9.
|
51%
|
01.10.2011
|
|
10.
|
58%
|
01.04.2012
|
|
11.
|
65%
|
01.08.2012
|
|
12.
|
72%
|
01.11.2012
|
म.प्र. शासन वि.वि. क्र. एफ. 9.4/2012/नियम/चार दि. 9.11.2012
|
13.
|
80%
|
1.1.2013
|
|
14.
|
90%
|
1.7.2013
|
|
15.
|
100%
|
1.1.2014
|
|
16.
|
107%
|
1.7.2014
|
म.प्र. शासन वि.वि. क्र. एफ. 9-1/2014/नि./चार, दिनांक 5 फरवरी 2014
|
17.
|
113%
|
1.1.2015 से
|
म.प्र. शासन वि.वि. क्र. एफ 9-2/2015/नियम/चार दिनांक 25 मई 2015
|
18.
|
119%
|
1.7.2015 से
|
म.प्र.शासन वि.वि. क्र. एफ 9-2/2015/नियम/चार/दिनांक 5.11.2015
|
19.
|
125%
|
1.1.2016 से
|
म.प्र. शासन वि.वि.क्र. एफ 9-1/2016/नियम/चार दिनांक 21.6.2016
|
20.
|
132%
|
1.07.2016 से
|
|
21.
|
136%
|
01.01.2017 से
|
म.प्र. वि.वि. क्र. एफ 9-6/2017/नि./चार दिनांक 27.6.2017
|
22.
|
139%
|
01.07.2017 से
|
|
23.
|
142%
|
01.01.2018 से
|
एफ. 9-5/2017/नि/चार दि. 11.04.2019
|
24.
|
148%
|
01.07.2018 से
|
एफ. 9-5/2017/नि/चार दि. 11.04.2019
|
25.
|
154%
|
01.01.2019 से
|
7वें (सातवें वेतनमान में निर्धारित पेंशन पर 1.1.2016 और उसके पश्चात् देय राहत
1.
|
शून्य %
|
01.01.2016 से
|
|
2.
|
2%
|
01.07.2016 से
|
|
3.
|
4%
|
01.01.2017 से
|
|
4.
|
5%
7%
|
01.07.2017 से
01.01.2018 से
|
वि.वि.क्र.एफ 9-5/2017/नि/चार दि.11.04.2019
|
5.
|
9%
|
01.07.2018 से
|
वि.वि.क्र.एफ 9-5/2017/नि/चार दि.11.04.2019
|
6.
|
12%
|
01.01.2019 से
|
नोट- सं.क्र. 16 पर केवल भुगतान का दिनांक संशोधित किया गया है।