पेंशन प्रकरणों के त्वरित गति से निराकरण के उपाय सेवा सत्यापन का प्रमाण-पत्र (Measures for speedy redressal of pension cases, certificate of service verification)
Updated: Mar, 11 2021
पेन्शन प्रकरणों के त्वरित गति से निराकरण के उपाय सेवा सत्यापन तथा अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र
राज्य शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि सेवा निवृत्त शासकीय सेवकों की सेवा पुस्तिका में किसी अवधि के सत्यापन के अभाव में पेंशन प्रकरण निराकृत नहीं हो पाते हैं या प्राधिकार पत्र इस शर्त के साथ जारी किए जाते हैं कि ऐसी अवधि का सेवा सत्यापन का प्रमाण-पत्र कोषालय पर प्रस्तुत किया जावे। इन कारणों से पेन्शन के भुगतान में विलंब होता है।
2. शासन ने इस अवरोध में दूर करने के उद्देश्य से अब यह निर्णय लिया है कि पेन्शन प्रकरणों के परीक्षण के दौरान सत्यापन की अनिवार्यता समाप्त की जावे। अगर सेवा पस्तिका में किसी अवधि का सेवा सत्यापन अंकित नहीं है। लेकिन सेवा पुस्तिका की अन्य प्रविष्टियों (जैसे वेतन वृद्धियों की प्रविष्टि) से सेवा अवधि निरन्तर होना दिखाई देता है, वहाँ पेन्शन प्रकरण कार्यालय प्रमुख को नहीं लौटाया जावेगा परन्तु परीक्षण कर पेन्शन प्रकरण में पात्रता निर्धारित की जावेगी।
3. शासन ने इस संबंध को विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया है कि स्थानान्तर अथवा सेवानिवृत्ति पर अंतिम वेतनप्रमाण-पत्र जारी करते समय निम्नानुसार प्रमाण-पत्र भी, अंतिम प्रमाण-पत्र पर अंकित किया जावे:-
(अ) कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में सभी प्रविष्टियाँ (यथा स्वीकृत वेतन वृद्धि स्वीकृत अवकाश, कार्यभार मुक्त करने की तिथि आदि) अंकित कर दी गई है।
(ब) ऊपर बताये गये अग्रिमों के अलावा शासकीय सेवक से अन्य कोई वसूली अथवा लेना-देना शेष नहीं हैं।
4. कार्यालय प्रमुख द्वारा उपरोक्तानुसार जारी किए गये अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र की एक प्रति संबंधित शासकीय सेवक को भी अनिवार्यतः दी जाएगी। कार्यालय प्रमुख का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि स्थानान्तरित शासकीय सेवक का अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र तथा सेवा पुस्तिका नये कार्यालय को एक माह के भीतर पहुँचा दी जावे । यदि इस नियत समय सीमा में अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र नई पदं स्थापना के कार्यालय में नहीं पहुँचता है तो नवीन कार्यालय प्रमुख या शासकीय सेवक इसकी सूचना पूर्व कार्यालय प्रमुख को देंगे जिसकी एक प्रति क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा को भी दी जाएगी। यह सूचना मिलने पर क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा संबंधित कार्यालय प्रमुख के वेतन का आहरण जिला कोषालय से तब तक नहीं होने देगा जब तक कि उनके द्वारा स्थानान्तरित शासकीय सेवक का अंतिम वेतन प्रमाणपत्र और अद्यतन सेवा पुस्तिका नहीं भेज दी जाती ।
5. उपरोक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जावे, इनमें कोई शिथिलीकरण नहीं किया जावेगा।
[वित्त विभाग क्र. एफ. बी. 25/29/P.W.C./94/चार, दिनांक 9-2-1995]