मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग के लिये स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (Voluntary Retirement Scheme for Madhya Pradesh Public Works Department)
Updated: Mar, 01 2021
मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग के लिये स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना
लो. नि. वि. क्र. एफ -1-65-2003 (स्था) उन्नीस दिनांक 30.11.05
राज्य सरकार निर्माण विभागों की संरचना करने उनका आकार कम करने, उन्हें सही आकार देने की दृष्टि से लोक निर्माण विभाग में स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति योजना आरम्भ कर रही है।
(1) संक्षिप्त नाम तथा लागू होना - (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम 'स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति योजना 2005' है।
(2) यह योजना नियमित (स्थायी और अस्थाई), आकस्मिक निधि से भुगतान पाने वाले, कार्यभारित कर्मचारी को और उन कर्मचारियों को भी लागू होगी, जो सरकार के अन्य विभागों से तथा म.प्र. शासन के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से स्थानान्तरित होकर, संविलियन के कारण लोक निर्माण विभाग के केडर में सम्मिलित किये गये।
(2) परिभाषायें - इस योजना में जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-
(क) वी आर एस 2005 - से अभिप्रेत है स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति योजना 2005
(ख) कर्मचारी- ये अभिप्रेत है नियमित (स्थायी और अस्थायी), आकस्मिक निधि से भुगतान प्राप्त करने वाले, तथा कार्यभारित कर्मचारी, चाहे किसी नाम से जाने जाते हो, जिसमें श्रमिक और कार्यपालक दोनों सम्मिलित हैं।
(ग) निर्माण विभाग- से तात्पर्य मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
(घ) वर्ष- से तात्पर्य वित्तीय वर्ष।
(ङ) सेवानिवृत्ति- से अभिप्रेत है 60 वर्ष की आयु अथवा किसी संशोधन के अनुसार राज्य सरकार के सेवा नियमों में लागू हो वह आयु।
(च) औसत वेतन- से अभिप्रेत है पिछले दस माह के मूल वेतन का औसत ।
मंहगाई भत्ता- जो राज्य सरकार में तत्समय देय हो।
(छ) लोक सेवा अभिव्यक्ति लोक सेवा से अभिप्रेत है, राज्य सरकार के किसी कार्यालय या विभाग में की सेवायें।
(ज) आकस्मिक निधि से भुगातन प्राप्त करने वाले कर्मचारी - से उन कर्मचारियों को छोड़ते हुए, जो वर्ष में केवल निश्चित कालावधि के लिये नियोजित हो, कोई व्यक्ति जो किसी कार्यालय में या विभाग में पूर्ण कालिक रूप से नियोजित हो, जिसे मासिक आधार पर भुगतान किया जाता हो और वेतन कार्यालय के 'आकस्मिक व्यय' पर भारित होता हो।
(झ) कार्यभारित कर्मचारी - से अभिप्रेत है किसी विनिर्दिष्ट कार्य के सामान्य पर्यवेक्षण से पृथक कार्य निष्पादन पर नियोजित कोई व्यक्ति अथवा विभागीय श्रमिक, स्टोर्स एक का चौकीदार, या विद्युत उपकरण या मशीन चलाने उसकी मरम्मत हेतु नियोजित व्यक्ति तथा जिसमें कार्य पर नियोजित दैनिक भुगतान पाने वाले मस्टर रोल कर्मचारी सम्मिलित नहीं है।
(ञ) नियमित कर्मचारी - से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो नियमित पद पर नियमित या वेतनमान में नियोजित किया गया हो।
(3) पात्रता - स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में ऐसे कर्मचारी सम्मिलित हो सकेंगे जिन्होंने
(एक) सेवा के 15 वर्ष पूर्ण कर लिये हो
(दो) जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष की सेवा बच रही हो।
(4) प्रवर्तन की रीति - वी आर एस 2005, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विनिश्चित की जाने वाली अवधि के लिये, तथा लोक निर्माण विभाग की अपेक्षाओं व निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रभावी होगी।
नियम (5) कर लाभ - आयकर अधिनियम 1961 की धारा 19 (10 सी) तथा आयकर नियम 1992 के नियम 2 बी. ए. के अन्तर्गत आयकर से छूट प्राप्त होगी।
(6) विकल्प प्रस्तुत करना - योजना चालू रहने की अवधि में कर्मचारी अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे।
(7) विभाग तथा अधिकारी को कर्मचारी की स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति अस्वीकार करने का अधिकार - सम्बन्धित विभाग या अधिकारी को अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी कर्मचारी या कर्मचारी के वर्ग को स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
(8) स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति की अनुमति नहीं दी जावेगी - निम्नलिखित दशाओं में स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति नहीं दी जावेगी यथा :-
(क) जहां कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित हो या अपेक्षित हो
(ख) जहां कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन आपेक्षित हो अथवा किसी न्यायालय में परीक्षण चल रहा हो।
(ग) जब कोई कर्मचारी सामान्य रीति से त्याग पत्र प्रस्तुत कर देता है।
(9) कर्मचारी द्वारा दिया विकल्प अन्तिम होगा :- जब कर्मचारी एक बार विकल्प दे देता है, तब वह उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता नाहीं वापस ले सकता है।
(10) कर्मचारी की सेवानिवृत्ति उपरान्त उसको संविदा पर अथवा अन्यथा नियोजित नहीं किया जावेगा :- जब एक बार विभाग द्वारा कर्मचारी को सेवानिवृत्ति प्रदान करने का निर्णय ले लिया जावे तथा उसके लेखे तय कर दिये जावे तो वह कर्मचारी राज्य सरकार की सेवा में संविदा पर अथवा अन्यथा नियोजित न हो सकेगा। वह इस योजना में परिभाषित पुर्ननियोजन का हकदार नहीं होगा।
(11) किसी राशि के दावा करने की पात्रता न होना - कर्मचारी का भुगतान तय कर उसका संदाय किये जाने के पश्चात् वह योजना के अन्तर्गत विधिक दावे जैसे प्रोविडेन्ट फन्ड, ग्रेज्युटी पेंशन इत्यादि के सिवाय किसी अन्य राशि का दावा नहीं कर सकेगा। वह भविष्य में चिकित्सा सुविधा वाहन भत्ता, गृह निर्माण ऋण आदि किसी भी सुविधा का हकदार नहीं होगा।
(12) पुरानी शोध्य राशियों की वसूली - कर्मचारी की समस्त शोध्य राशियां जैसे ऋण, अग्रिमों की वसूली योजना के अन्तर्गत देय राशि में से वसूल की जावेगी।
(13) सेवान्त भुगतान :- जब किसी कर्मचारी को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार की जावे तो उसको निम्न भुगतान किये जावेंगे :-
(एक) इस योजना के भुगतान के अतिरिक्त कर्मचारी अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं का हकदार होगा।
(दो) कर्मचारियों को लागू सेवा नियमों का शर्त के अनुसार तीन माह की सूचना का वेतन
(तीन) सेवानिवृत्ति उपरान्त अपने गृहनगर या भारत में किसी स्थान जाने का उसका स्वयं का और उसके परिवार का और गृहस्थी का सामान ले जाने का स्थानान्तर यात्रा भत्ता के प्रावधानों अनुसार व्यय।
(14) वी. आर. एस. 2005 की प्रमुख विशेषतायें निम्नानुसार है -
(क) समस्त कर्मचारी चाहे किसी आयु के हो, पात्रता के अधीन विकल्प ले सकेंगे।
(ख) वी. आर. एस. विकल्प लेने वाला मूल वेतन के आधार पर अनुग्रह राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। जिसमें उतने दिनों का मंहगाई ता भी जोड़ा जावेगा जिसकी गणना सेवा की सम्पूर्ण अवधि के लिये की जावेगी। सेवा के पूर्ण वर्ष पर 35 दिन के आधार पर और सेवा की शेष अवधि लिये 25 दिन के आधार पर की जावेगी। वर्ष के किसी भाग के लिये, अनुग्रह राशि के दिनों की संख्या एक वर्ष में 365 दिन के आधार पर की जावेगी।
(एक) अनुग्रह राशि के लिये गिने जाने वाले वर्षों की संख्या 33 से अधिक नहीं होगी
(दो) अनुग्रह राशि की गणना हेतु अतिरिक्त सेवा का कोई अधिभार नहीं दिया जावेगा।
(तीन) अनुग्रह राशि न्यूनतम 25000/- या 250 दिनों की परिलब्धियां इनमें जो भी अधिक हो, के अध्याधीन होगी (चार) अनुग्रह राशि मूल वेतन + उस पर मंहगाई भत्ता की राशि से अधिक नहीं होगी। यह राशि अधिवार्षिकी पूर्ण करने के लिये शेष वर्षों के लिए प्रचलित दर पर की जावेगी।
(पांच) अनुग्रह राशि का भुगतान एक मुश्त किया जावेगा।
(छः) 5.00.000 (रुपये पांच लाख) तक की अनुग्रह राशि पर आयकर की छूट रहेगी।
(ग) ऐसे स्थाई कर्मचारी को, जिसने वी.आर.एस. का विकल्प लेने की तारीख तक 15 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण कर ली होगी उसे पेंशन नियम 1976 के अन्तर्गत अर्हतादायी सेवा में 5 वर्ष की सेवा का अधिभार दिया जावेगा। लेकिन यह अधिभार सेवा के शेष वर्ष से (यदि वह अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त होता उससे अधिक नहीं होंगे।
(घ) अवकाश नियम 1977 के अनुसार कार्यमुक्त होने के दिनांक तक संचित अर्जित अवकाश का नगदीकरण
(ङ) शासन की कर्मचारी समूह बीमा योजना में जमा राशि का मय ब्याज भुगतान
(च) सेवा निवृत्ति पर स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के लिए गृहनगर या भारत में कही भी जहां उनका बसने का आशय हो बसने के लिए जाना का पात्रतानुसार किराया और पात्रतानुसार दैनिक भत्ता।
(छ) वी.आर.एस. का विकल्प लेने वाले कर्मचारी को पेंशन नियम 10 के प्रवर्तन से 28 छूट प्राप्त होगी जिसमें वाणिज्यिक नियोजन से पूर्व सरकार की पूर्व अनुमति का आवश्यक है।
(ज) आदेश दिनांक 25-25-2001/नियम/चार/दिनांक 12.9.02 के उपबन्ध इस योजना पर लागू नहीं होंगे।
(15) वी.आर.एस. योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी को अनुग्रह राशि का भुगतान 3 मास के भीतर किया जावेगा।
(16) स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति लेने वाले कर्मचारी का पद सेवानिवृत्ति दिनांक को समाप्त हो जावेगा।
(17) स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति का उद्देश्य कर्मचारियों की संख्या में कमी करना है।
(18) सेवा निवृत्ति उपरान्त शासकीय आवास खाली करना - वी.आर.एस. 2005 का विकल्प लेने वाले कर्मचारी उनको आबंटित शासकीय आवास, भुगतान की तारीख के बाद, दो माह के अन्दर रिक्त कर दे। दो माह पश्चात् वे किसी सुविधा के पात्र नहीं रहेंगे।
(19) दावों का भुगतान - इस योजना के अन्तर्गत देय राशि एवं सेवानिवृत्ति लाभ, सेवा निवृत्ति पूर्व या सेवानिवृत्ति की तारीख को दे दिये जावेंगे।
(20) प्रभाव - योजना का प्रभाव भविष्यलक्षी होगा।
(21) अनुकम्पानियुक्ति की पात्रता समाप्त होगी - वी.आर.एस. की स्वीकृति के साथअनुकम्पा नियुक्ति या क्षतिपूर्ति नियुक्ति का दावा समाप्त हो जावेगा।
विशेषताएँ
(1) योजना राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रशासित की जावेगा।
(2) स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति योजना की राशि, प्रचलित नियमों तथा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत 'स्त्रोत पर कटोत्री' के अध्यधीन होगी।
(3) योजना के अन्तर्गत कर 'कट ऑफ माह' वह होगा जिसमें स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति संसूचित की जावे।
(4) नियमों, निर्वन्धनों शर्तों के लागू करने में निर्वचन सम्बन्धी कोई विवाद हो तो शासन का विनिश्चय अन्तिम होगा।
प्रपत्र अ
अतिशेष कर्मचारियों की सूची
|
कर्मचारी समूह
|
वर्ग
|
अतिशेष संख्या अप्रैल 2002
|
वर्तमान स्थिति 9/2005 तक
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(1)
|
नियमित कर्मचारी
|
उपयंत्री
|
695
|
488
|
|
|
ड्राफ्ट्स मेन
|
63
|
-
|
|
|
सहायक ड्राफ्टमेन
|
44
|
-
|
|
|
सहायक ग्रेड 2
|
206
|
-
|
|
|
सहायक ग्रेड 3
|
770
|
520
|
|
|
भृत्य
|
607
|
185
|
|
|
समयपाल
|
1452
|
959
|
|
|
योग
|
3837
|
2152
|
|
सिविल संभाग के अधीन कार्याभारित कर्मचारी
|
चौकीदार
|
570
|
-
|
|
|
केयर टेंकर
|
137
|
-
|
|
|
माली
|
132
|
-
|
|
|
झाडूकश
|
68
|
-
|
|
|
योग
|
907
|
|
|
ई/एम संभाग के अधीन कार्य भारित कर्मचारी
|
वाहन चालक
|
868
|
निरंक
|
|
|
हेल्पर
|
698
|
निरंक
|
|
|
वायर मेन
|
99
|
निरंक
|
|
|
सहायक वायरमेन
|
70
|
निरंक
|
|
|
योग
|
1735
|
निरंक
|
|
नियमित वेतन मान पर कार्यभारित गेगमेन
|
गेगमेन
|
1350
|
|
|
|
|
|
|
गणना के उदाहरण
1-1-89 की स्थिति
31.12.35 को प्राप्त पेंशन | 96% | |
रिलीफ | 128 | |
योग 224 | ||
अतिरिक्त रिलीफ (पेंशन + | 75 | |
मंहगाई वेतन का 15% न्यूनतम 75/ | योग 299 | |
न्यूनतम पेंशन निर्धारित | रु. 300/- | |
पुरीक्षित वेतनमान में निर्धारण | ||
1-1-96 के पूर्व वेतन मान | 2200 - 4000 | |
1-1-96 का वेतन मान | 8000 - 13500 | |
पुनरीक्षित पूर्व वेतनमान | ||
(2200 - 4000) में मूलवेतन | मई 95 3400 | |
जून से दिसम्बर 2500 | ||
सेवानिवृत्ति तिथि | 31-1-96 | |
(1) परिलब्धियां - 1-4-95.......वेतन | 3400 | |
मंहगाई भत्ता 148%- | 5032 | |
अन्तरिम राहत | 440 | |
फिटमेन्ट वेटेड मूल वेतन का 40% | 1360 | |
दो माह की उपलब्धियां | योग 10232 | |
3 | 20,264/- | |
(2) 1.6.95 से 30.6.352 | मूल वेतन | 3500 |
मंहगाई भत्ता 148 %- | 5180 | |
अन्तरिम राहत | 450 | |
फिटमेन्ट वेटेज 40% | 1400 | |
योग 10530 | ||
सात माह की उपलब्धियां 10530 | 7 = 73710/- | |
जनवरी 96 में प्राप्त (पुनरीक्षित वेतनमान में) उपलब्धि | 10750/- | |
10 माह की कुल उपलब्धिया | 104724 | |
या | 10472 | |
मासिक पेंशन 10472 2 = 5236/- |
नोट :- (1) पुनरीक्षण पूर्व वेतन मान में मूल वेतन का 40% फिटमेन्ट बेनिफिट जोड़ा
(2) वास्तविक आहरित मंहगाई भत्ते के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1510 के आधार पर मूलवेतन पर मंहगाई भत्ते की राशि गणना में ली जावेगी।
उदाहरण - (2)
निम्नलिखित विवरण से निम्न की गणना की जाये :-
(1) अर्हतादायी सेवा
(2) पेंशन
(3) सेवानिवृत्ति उपदान
(4) पेंशन का 1/3 सांराशीकरण मूल्य
(5) पारिवारिक मूल्य पेंशन
(1) अधिकारी की जन्म तिथि 14.12.39
(2) सेवा में उपस्थित तिथि (कि. श्रे.लि.) 4.7.65
(3) आई ए ए एस. (Indian Account & Audit service) में प्रवेश 1.6.84
(4) अवकाश जो देय था वही आहरित किया
(5) कर्मचारी 15.-6-75 को निलम्बित किया गया, अवधि 5 माह 15 दिन
जांच उपरान्त 30-11-75 बहाल हुआ। निलम्बन काल को अर्हतादायी सेवा नहीं माना।
(6) वर्ष 1985 में कार्यग्रहण अवधि में 12 दिन अधिक लिये जो 'अकार्य दिवस' माने गये
(7) 1.10.84 को IAAS को वरिष्ठ वेतन मान दिया
(8)16.1.85 को पद में स्थायी घोषित किया
(9)1.6.90 को अवर प्रशासनिक ग्रेड में स्थानापन्न नियुक्त हुआ। वेतन मान 3700-125-- 150-5000 था
(10) 1.2.94 से 4500-150-5700 वेतन मान + 400 विशेष वेतन में पदोन्नत हुआ
(11) 1.9.94 को अधिकारी स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति से सेवानिवृत्त हुआ
(12) दिनांक 10.10.94 को उसकी मृत्यु हो गई।
गणना
(1) जन्मतिथि - 14.12.09
(2) सेवा में प्रवेश - 4.7.65
(3) सेवा निवृत्ति तिथि - 1.9.94
(1) अर्हतादायी सेवा | (1) अर्हतादायी सेवा | ||
कुल सेवा 4-7-65 से 31.8.94 | 29. 1.28 | ||
माह | माह | ||
घटाइये (1) निलम्बन अवधि | 5 | 15 | |
15.6.75 से 29.11.75 | |||
अकार्य दिवस | 0 | 12 | |
योग | 5 | 27 | 0.5.27 |
शेष अवधि 28.8.1 |
सेवा भार की गणना
जन्म तिथि - 14-12-39
अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्ति तिथि - 31-12-97
सेवा निवृत्ति तिथि - 1-9-94
शेष सेवा - 3 वर्ष 4 माह
यह अधिभार वास्तविक सेवा में
जोड़ा जावेगा - 28-8-1
वास्तविक सेवा - 3-4-0
स्वैच्छिक सेवानिधि - 32.0.0
= 64 छः माही
(2) वेतन का नियमन
(1) 1-1-93 से 31.11. 93 - 4700
1-12-93 से 31.1.94 - 4850/-
वेतन वृद्धि 150/- जोड़ो
1.2.94 को वेतन निर्धारण
पदोन्नति पूर्व वेतनमान 3700-5000 - 4850/-
पदोन्नति स्केल 4500 - 150- 5700
पदोन्नति पूर्व वेतन में एक वेतन
वृद्धि जोड़ी गई 4850 + 150 = 5100
इसको पदोन्नति स्केल 4500 - 150 - 5700
में निर्धारित किया चूंकि इस स्केल में 5100/- की स्टेज है अत वेतन 5100/- निर्धारित होगा 1.2.94 को वेतन 5100 होगा।
(3) औसत उपलब्धि
सेवानिवृत्ति 1-9-94 से दस माह पूर्व
की परिलब्धियां
|
माह
|
राशि
|
योग राश
|
1-11-93 से 31-11-93
|
1
|
4700
|
4700
|
1-12-93 से 31-1-94
|
2
|
4850
|
9700
|
1-2-94 से 31-8-94
|
7
|
5100/-
|
3700
|
|
|
|
50100
|
औसन उपलब्धि 50,100 10
= 5010
पेंशन - 2505 /- रुपये
पेंशन का सारंशीकरण
जन्म तिथि - 14.12.39
अगली जन्म तिथि पर आयु - 55 वर्ष
सारणी के अनुसार फेक्टर - 11.73
पेंशन का 1/3 = 835 11.73 12
= 1.17.535/-
परिवार पेंशन
कर्मचारी की मृत्यु तिथि10.10.94
7 वर्ष तक 10.10.94 से 10.10.01 - 2505/-
11-10-01 से
5010 का 30% - 1503/-
इस पर समय पर देय दर महंगाई राहत भी देय है।
उदाहरण - 3
निम्न विवरण से अर्हतादायी सेवा पेंशन उपादान सारांशीकरण राशि संगणित करे।
(1) जन्म तिथि - 24.8.72
(2) प्रशिक्षण - 3 माह 1.8.91 से 31.10.91
(3) नियुक्ति दिनांक - 1.11.91
(4) सेवा में स्थायी - 1.11.97
(5) सेवा से अयोग्य - 1.8.2002
(6) अवकाश
(1) अर्जित अवकाश देय - 60 दिन
(2) अर्धवेतन अवकाश - 180 दिन
मंहगाई भत्ता 52%
उत्तर
(1) अर्हतादायी सेवा
|
वर्ष
|
वर्ष
|
दिन
|
1-11-91 से 31-7-02 तक
|
10 |
9
|
-
|
जोड़िये प्रशिक्षण काल
|
-
|
3
|
-
|
कुल सेवा
|
11
|
-0
|
-0
|
औसत उपलब्धि
वेतन 1-10-01 से 31-7-02 तक 2,00,000
10 माह का कुल वेतन 20,000/प्र.मा.
औसत उपलब्धि 2,00,000/10 20,000/-
पेंशन 16 वर्ष की सेवा पर 4848/-
अक्षमता पेंशन (न्यूनतम 3025/- के अध्याधीन) 4848/- होगी
विवाह वेतन + मंहगाई भत्ता 20,000 + 10, 400 = 30400
उपदान 30400 11 = 3,34,400
= 3,34,400
सारांशीकरण
कर्मचारी 4848 का 40% = 17372
या रु. 1737 का सारांशीकरण करा सकता है 24.8.72 अगली जन्म तिथि पर आयु 31 वर्ष सारांशीकरण फेक्टर 17.62
1737 1762 12 =
या 3,66,420/-