निरसन और व्यावृत्ति (Repeal and Saving)
Updated: Feb, 24 2021
Rule 80 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976
नियम 80. निरसन और व्यावृत्ति (Repeal and Saving) - इन नियमों के प्रारंभ होने पर ऐसे प्रारंभ के तत्काल पूर्वप्रभावशील प्रत्येक नियम, विनियम अथवा कार्यालयीन ज्ञापन को सम्मिलित करते हुए आदेश (इसमें इसके पश्चात् पुराना नियम के रूप में इस नियम में संदर्भित); जहाँ तक कि वह इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी विषय का प्रावधान करता है, प्रवृत्त नहीं रह जाते हैं।
(2) ऐसे प्रवृत्तमान नहीं रह जाने पर भी-
(ए) (i) मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान अथवा गैर-अंशदायी परिवार पेन्शन का प्रत्येक नामांकन,
(ii) अंशदायी परिवार पेन्शन के उद्देश्यों के लिये शासकीय सेवक के परिवार के विवरणों के सम्बन्ध में प्रत्येक फार्म जिसे पुराने नियमों के अधीन शासकीय सेवक ने दिया गया था।
इन नियमों में प्रतिस्थायी उपबन्धों के अधीन किया गया अथवा दिया गया माना जाएगा -
(बी) मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान अथवा गैर-अंशदायी परिवार पेन्शन भुगतान के लिये कोई नामांकन, अंशदायी परिवार पेन्शन के उद्देश्य के लिये शासकीय सेवक के परिवार के विवरण से सम्बन्धित कोई फार्म, जो कि पुराने नियमों के अधीन शासकीय सेवक के द्वारा किया जाना अथवा दिया जाना अपेक्षित था परन्तु इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व नहीं किया गया अथवा नहीं दिया गया हो तो ऐसे प्रारंभ होने के पश्चात् इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा अथवा दिया जावेगा;
(सी) पेन्शन स्वीकृति से सम्बन्धित किसी शासकीय सेवक का कोई मामला, जो इन नियमों के लागू होने के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुका है। पूर्व से लम्बित है तो उसका निराकरण पुराने नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा जैसे कि ये नियम नहीं बनाये गये हैं;
(डी) कोई प्रकरण जो किसी मृतक शासकीय सेवक के अथवा मृतक पेन्शनर के परिवार को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान और परिवार पेन्शन स्वीकृत करने से सम्बन्धित है और इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व से लम्बित है तो वह पुराने नियमों के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जावेगा जैसे कि ये नियम नहीं बनाये गये हैं;
(ई) खण्ड (सी) और (डी) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए पुराने नियमों के अधीन कोई किया गया कार्य अथवा कोई की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थायी उपबन्धों के अधीन किया गया अथवा की गई मानी जावेगी।
Appendix I - deleted vide No. В - 25-10-95-PWC-IV, dated 21-8-1996.