उपदान और पेंशन भुगतान की विधि (Manner of Payment of Gratuity and Pension)
Updated: Feb, 24 2021
Rule 76 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976
नियम 76. उपदान और पेन्शन भुगतान की विधि (Manner of Payment of Gratuity and Pension) - (1) इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उपदान का भुगतान एक मुश्त किया जायेगा।
(2) मासिक दरों पर निश्चित की गई पेन्शन का भुगतान आगामी माह के प्रथम दिवस अथवा उसके पश्चात् किया जावेगा।