(विलोपित) (Omitted) - Rule 67
Updated: Feb, 24 2021
Rule 67 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976
अध्याय 9
उन शासकीय सेवकों के पक्ष में परिवार पेन्शन तथा मृत्यु-सहसेवानिवृत्ति उपदान की स्वीकृति, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हुई है
(SANCTION OF FAMILY PENSION AND DEATH-CUM-RETIREMENT GRATUITY IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVANT DYING WHILE IN SERVICE)
नियम 67. [म.प्र. शा. वि. वि. क्र.बी.-6-1-77 नियम/चार/दि. 1.2.77 द्वारा नियम 67-68 विलोपित।]