प्रतिनियुक्ति पर शासकीय सेवक (Government Servants on Deputation)
Updated: Feb, 22 2021
Rule 64A of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976
नियम 64-A. प्रतिनियुक्ति पर शासकीय सेवक (Government Servants on Deputation) - प्रति नियुक्ति पर अथवा बाह्य सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक के प्रकरण में इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार पेन्शन और उपदान स्वीकृत करने की कार्यवाही [........] विभागीय प्राधिकारी के कार्यालय प्रमुख जिसने शासकीय सेवक की प्रतिनियुक्ति स्वीकृत की थी अथवा उसे बाह्य सेवा पर भेजा था, के द्वारा की जावेगी। [वित्त विभाग क्र. एफ. बी. 6/5/78/नि-2/चार, दिनांक 8-11-1978]