पूर्वानुमानित पेंशन और उपदान की स्वीकृति, आहरण और संविवतरण (Sanction drawal and disbursement of anticipatory pension and gratuity)
Updated: Feb, 22 2021
Rule 61 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976
नियम 61 पूर्वानुमानित पेन्शन और उपदान की स्वीकृति, आहरण, और संवितरण (Sanction Drawal and disbursement of anticipatory pension and gratuity) - (1) शासकीय सेवक के पेंशन कागजात संबंधित लेखा परीक्षा अधिकारों को प्रेषित कर दिये जाने के उपरान्त, कार्यालय प्रमुख सहपठित नियम 74 के अनुसार, अधिकतम पेंशन से अनाधिक, अनुमानित पेंशन तथा उपदान का 90 प्रतिशत जैसा कि [प्ररूप 6 'ख'] में उल्लेखित है, आहरित करेगा तथा इस हेतु निम्न प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, यथा - [वि. वि. क्र. एफ -9-11-2002 नियम -चार दि. 3-8-03 द्वारा संशोधित।]
(ए) ऐसे शासकीय सेवक को, सेवानिवृत्ति पर भुगतान योग्य पूर्वानुमानित पेन्शन उपदान की 90 प्रतिशत धनराशि बताते हुए आदेश की एक प्रति, आडिट आफिसर को भेजते हुए, कार्यालय-प्रमुख शासकीय सेवक को एक स्वीकृति-पत्र जारी करेगा।
(बी) कार्यालय-प्रमुख नियम - 60 के उप नियम (2) के अधीन उपदान में से वसूली योग्य की धनराशि स्वीकृत पत्र में बताएगा।
(सी) स्वीकृति-पत्र जारी करने के पश्चात् कार्यालय - प्रमुख -
(i) पूर्वानुमान पेन्शन की धनराशि, और
(ii) 90 प्रतिशत उपदान जिसमें से खण्ड (बी) में उल्लेखित बकाया वसूली कम करने के पश्चात्, आडिट आफिसर को सूचना देते हुए, उस कोषालय से जहां से उसके द्वारा स्थापना के वेतन और भत्तों का आहरण किया जाता है, स्थापना वेतन-बिल पर आहरण करेगा।
(डी) सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात् ऐसे शासकीय सेवक से रोजगार में नहीं होना का प्रमाण पत्र प्रतिमाह कार्यालय प्रमुख प्राप्त करेगा और उसे पूर्वानुमानित पेंशन भुगतान के अभिलेख के साथ रखेगा।
(2) जिस तिथि को पेन्शन/उपदान देय हो जाते हैं यदि उस तिथितक पेन्शन भुगतान आदेश (Pension Payment Order)/ उपदान भुगतान आदेश (Gratuity Payment Order) प्राप्त नहीं होते हैं तो जिस माह में शासकीय सेवक सेवानिवृत्त हुआ है उसके अगले माह के प्रथम दिन, सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को पूर्वानुमानित (Anticipatory) पेन्शन और उपदान के आहरण और संवितरण के लिये कार्यालय-प्रमुख कार्यवाही करेगा।
(3) यदि पेन्शनर पूर्वानुमानित पेन्शन का भुगतान, मनीआर्डर द्वारा चाहता है और यदि धनराशि पाँच सौ रुपये से अधिक नहीं है तो उसे शासन के खर्च पर मनीआर्डर द्वारा भेजी जा सकती है।
(1)
मनीआर्डर के जरिये पेन्शन की अदायगी-राज्य शासन अनुदेश
इस विषय पर ज्ञापन क्रमांक ई - 4/5/73/नि-5/चार/86, दिनांक 13-11-86 द्वारा यह निर्देश जारी किये गये हैं कि ऐसे सिविल तथा राजनैतिक पेन्शनर्स, जो रु. 215/- तक मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं तथा कोषालयों/उपकोषालयों एवं शासकीय कार्यलयों के मुख्यालयों से बाहर रहते हैं उनके द्वारा लिखित आवेदन करने पर शासकीय खर्च से, डाक मनीआर्डर द्वारा उनके चाहे पते पर पेन्शन की राशि भेजी जाएगी।
2. राज्य शासन द्वारा दिनांक 1-1-89 से सिविल पेन्शन की न्यूनतम राशि रु. 300/- प्रतिमास की गई है। स्वतन्त्रता संग्राम सैनिकों को देय सम्मान निधि में भी वृद्धि हुई है। अतः इन समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे सिविल तथा राजनैतिक पेन्शनर्स तथा स्वतंत्रता संग्राम सेवानियों को जिनकी मूल पेन्शन अथवा कन्सोलिडेटेड पेन्शन जैसी भी स्थिति हो, की राशि, जिसमें राहत की राशि शामिल नहीं है एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मामले में सम्मान निधि की राशि अधिकतम रु. 500 (रु. पांच सौ) केवल तक है, यदि वे राज्य शासन के कोषालयों/उपकोषालयों के मुख्यालयों से तथा उन शासकीय कार्यालय के मुख्यालयों से जहां से वे पेन्शन पाते हों, बाहर रहते हैं, तो उनके द्वारा लिखित आवेदन करने पर शासकीय खर्चे से उनके चाहे पते पर प्रत्येक माह की पहली तारीख को, डाक मनीआर्डर के द्वारा पेन्शन/सम्मान निधि की राशि भेजी जावेगी। सिविल पेन्शनों के मामले में इस पर होने वाला व्यय “अनुदान संख्या 6 शीर्ष 2071 -पेन्शन और सेवानिवृत्ति लाभ-800- अन्य व्यय" के अधीन विकलनीय होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सम्मान निधि के संबंध में होने वाला व्यय "माँग संख्या - 2 शीर्ष 2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (आयोजनेतर) - 60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - 200अन्य योजना-01-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों आदि को पेन्शन के अधीन विकलनीय होगा।
3. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेन्शन) नियमों के नियम -61 (3) के विद्यमान प्रावधानानुसार यदि पेन्शनर एन्टीसिपेटरी पेन्शन का भुगतान डाक मनीआर्डर द्वारा चाहता है तो उसे शासन के खर्च पर भेजा जा सकता है बशर्ते राशि एक सौ रुपये से अधिक न हो। इस नियम में उल्लेखित राशि रु. 100/- (एक सौ) को ऊपरकंडिका - 2 में बताये अनुसार संशोधित माना जावे।
4. यह आदेश माह अगस्त, 1989 (माह अगस्त, 1989 की पेन्शन सितम्बर 89 में देय) से प्रभावशील होगा। पेन्शन नियमों में आवश्यक संशोधन अलग से जारी किये जा रहे हैं।
5. इस सम्बन्ध में अन्य व्यवस्थाएं उसी प्रकार यथावत् रहेंगी जैसी कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक E-4/5/73/नि-5/चार, दिनांक 24-2-1976 में उल्लेखित हैं।
[वि. वि. क्र. E -4/2/89/नि-5/चार, दिनांक 1-8-1989]