सेवा निवृत्त होने वाली शासकीय सेवकों की सूची की तैयारी (Preparation of list of Government servants due to retirement)
Updated: Feb, 22 2021
Rule 49 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976
अध्याय 8
आवेदन-पत्र तथा पेंशन की स्वीकृति
(APPLICATION FORM AND SANCTION OF PENSION)
सामान्य (General)
नियम 49. सेवा निवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों की सूची की तैयारी (Preparation of list of Government servants due to retirement) - (1) प्रत्येक विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख प्रत्येक छह माह पर, अर्थात् प्रतिवर्ष पहली जनवरी और पहली जुलाई को ऐसे समस्त राजपत्रित और अराजपत्रित शासकीय कर्मचारियों की सूची तैयार करेंगे जो उनके आदेश से आगामी 24 से 30 महीनों के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं।
(2) उपनियम (1) निर्दिष्ट प्रत्येक सूची दो प्रतियाँ [संचालक पेंशन, सम्बन्धित संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा एवं पेंशन, कोषालय अधिकारी तथा महालेखाकार] को उसी वर्ष के 31 जनवरी अथवा 31 जुलाई तक के पश्चात् तत्परता से भेजी जायेगी। [म.प्र. शासन वि. वि. क्र. 9-11-2002 नियम चार दि. 2-8-2003 नियम चार दि. 2-8-2003 द्वारा प्रारूप 6 के स्थान पर प्रारूप 6 क ।]
(3) जिन प्रकरणों में कोई शासकीय सेवक, अधिवार्षिकी आयु के अलावा, अन्य कारण से सेवानिवृत्त हो रहा हो तो विभागाध्यक्ष/कार्यालय-प्रमुख को जैसे ही सेवानिवृत्ति का संज्ञान हों तत्परता से लेखा परीक्षा अधिकारी और वित्त विभाग को सूचित करेगा।
(4) उपनियम (1) और (3) में उल्लेखित सूची की एक-एक प्रति लोक निर्माण विभाग और लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को भी भेजी जावेगी, जिससे कि वे ऐसे शासकीय सेवक के विरुद्ध आवास किराया और जलपूर्ति के बकाया की जांच पड़ताल कर सकें।