गैर-अंशदायी परिवार पेंशन (Non-Contributary Family Pension)
Updated: Feb, 22 2021
Rule 48 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976
नियम 48 गैर-अंशदायी परिवार पेंशन (None - Contributary Family Pension) - (1) इस नियम के प्रावधान उन शासकीय सेवकों पर लागू होंगे, जो 31 मार्च, 1966 को सेवा में थे और जिन्होंने विशेष तौर पर परिवार पेंशन के नाम से सन्दर्भित) जो परिवार पेंशन योजना, 1966 (अंशदायी परिवार पेंशन) के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व प्रभावशील थी, के लिए विकल्प दिया था।
(2) गैर अंशदायी परिवार -पेंशन, उस शासकीय सेवक के परिवार को दस वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत की जावेगी। जिसकी सेवा में रहते हुए 20 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण करने के पश्चात् मृत्यु हो जाती है :
परन्तु यह कि भुगतान की अवधि किसी भी दशा में शासकीय सेवक जिस तिथि को अधिवार्षिकी पेंशन पर सामान्य रीति से सेवानिवृत्त हुआ होता, उस तिथि से पाँच वर्ष से अधिक विस्तारित नहीं होगी।
स्पष्टीकरण - जहाँ किसी शासकीय सेवक की सेवा वृद्धि-काल के दौरन मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के पूर्व जिस तिथि तक उसे सेवा-वृद्धि स्वीकृत की गई थी वही तिथि, जिस पर शासकीय सेवक अधिवार्षिकी पेंशन पर सेवा-निवृत्त होता, मानी जावेगी।
(3) शासकीय सेवक, जिसने अपनी सेवा निवृत्ति के समय 20 वर्ष से अधिक अर्हतादायी सेवा पूरी कर ली है तथा अपना सेवानिवृत्ति की तिथि से पाँच वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है तो, उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से पाँच वर्ष के असमाप्त भाग के लिए उसके परिवार को गैर-अंशदायी परिवार पेंशन स्वीकृत की जावेगी।
(4) (ए) उपनियम (2) के अन्तर्गत भुगतान योग्य गैर-अंशदायी परिवार पेंशन की धनराशि, शासकीय सेवक को उसकी मृत्यु की तिथि के पश्चात्, अगली तिथि को यदि वह सेवानिवृत्त हुआ होता तो जो अधिवार्षिकी पेंशन स्वीकृत होती, उसकी आधी होगी।
(बी) उप नियम (3) के अन्तर्गत गैर-अंशदायी परिवार - पेंशन की धनराशि, शासकीय सेवक को उसके सेवानिवृत्ति के समय स्वीकृत पेंशन की आधी होगी और यदि पेंशनर ने मृत्यु के पूर्व उसकी पेंशन के भाग को लघुकृत (Commuted) करा लिया है तो वह गैर-अंशदायी पेंशन की धनराशि से काटा जावेगा :
परन्तु यह कि गैर-अंशदायी परिवार-पेंशन प्रतिमाह अधिकतम एक सौ पचास रुपये प्रतिमाह और न्यूनतम चालीस रुपये सीमा तक होगी :
परन्तु यह और कि, जहां गैर-अंशदायी परिवार पेंशन (मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग ज्ञापन क्र. 1069-चार-आर-दो 70, दिनांक 29 अप्रैल, 1970 में स्वीकृत तदर्थ वृद्धि, यदि स्वीकृति योग्य है, हिसाब में लेने के पश्चात् संगणित करके) की धनराशि रुपये चालीस प्रतिमाह से कम है तो गैर-अंशदायी पेंशन की धनराशि में और अतिरिक्त वृद्धि स्वीकृत करके अन्तर को पूर्ण किया जावेगा।
(5) गैर-अंशदायी परिवार पेंशन, इस नियम के अधीन निम्न को भुगतान योग्य नहीं होगी :-
(ए) उपनियम (6) के खण्ड (बी) में उल्लेखित व्यक्ति को, समुचित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए बगैर कि वह व्यक्ति सहायता के लिए मृतक शासकीय सेवक पर आश्रित था।
(बी) शासकीय सेवक के परिवार की अविवाहित महिला सदस्य को, उसका विवाह हो जाने की दशा में,
(सी) शासकीय सेवक के परिवार की विधवा महिला सदस्या को, उसका पुनर्विवाह हो जाने की दशा में,
(डी) शासकीय सेवक के भाई को, उसको अट्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर,
(ई) उस व्यक्ति को जो शासकीय सेवक के परिवार का सदस्य नहीं है।
(6) (ए) उपनियम (7) के अधीन नामांकन के द्वारा विहित किए गए के सिवाय, इस नियम के अधीन स्वीकृत की गई गैर-अंशदायी परिवार पेंशन (इन्हें) भुगतान योग्य होगी -
(i) विधवा को, यदि मृतक शासकीय सेवक पुरुष था और यदि एक से अधिक विधवाएं है तो स्वीकृत की गई गैर-अंशदायी परिवार पेंशन (निम्न को) भुगतान योग्य होगी-
जीवित विधवाओं के विवाहों की तिथि के अनुसार, वरिष्ठता के सन्दर्भ में, और न कि उनकी आयु के संदर्भ में ज्येष्ठ विधवा (Eldest Surviving vidow) अभिव्यक्ति मानी जावेगी।
(ii) ज्येष्ठ जीवित पुत्र को, विधवा अथवा पति जैसा भी प्रकरण हो, नहीं रहने पर,
(iii) ज्येष्ठ जीवित अविवाहित पुत्री को, (i) और (ii) नहीं होने पर,
(iv) उपर्युक्त के अभाव में, जीवित ज्येष्ठ विधवा पुत्री को।
(बी) खण्ड (ए) के अनुसार यदि परिवार का कोई सदस्य जीवित नहीं है तो गैर अंशदायी परिवार पेंशन (इन्हें) स्वीकृत की जा सकती है
(i) पिता को,
(ii) उपर्युक्त
(i) के अभाव में माता को,
(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) के अभाव में 18 वर्ष से कम आयु के ज्येष्ठ जीवित भाई को,
(iv) उपर्युक्त (i), (ii) और (iii) के अभाव में जीवित ज्येष्ठ अविवाहित बहिन को,
(v) उपर्युक्त के अभाव में जीवित ज्येष्ठ विधवा बहिनों को।
(7) (ए) बीस वर्ष की अर्हतादायी सेवा पर्ण कर लेने के पर्व. शासकीय सेवक किसी भी समय फार्म-4 में नामांकन, वह क्रम उपदर्शित करते हुए जिनमें उसके परिवार के सदस्यों को गैरअंशदायी परिवार पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए, नामांकन करेगा और जिस सीमा तक वह विधिमान्य है उस नामांकन के अनुसार ही गैर-अंशदायी परिवार पेंशन भुगतान योग्य होगी परन्तु यह कि जिस तिथि से गैर-अंशदायी परिवार पेंशन देय है, सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा उस तिथि को उपनियम (5) की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाये।
(बी) यदि सम्बन्धित व्यक्ति उप नियम (5) की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है तो नामाकंन में बताये गये क्रम में अगले नीचे वाले व्यक्ति को गैर-अंशदायी परिवार पेंशन स्वीकृत की जावेगी।
(सी) नियम 46 के उपनियम, (5), (7) और (8) के प्रावधान इस उपनियम के अधीन किये गये नामांकन के सम्बन्ध में लागू होंगे।
(8) (ए) इस नियम के अधीन स्वीकृत की गई गैर-अंशदायी परिवार पेंशन एक ही शासकीय सेवक के परिवार के एक से अधिक सदस्य को देय नहीं होगी।
(बी) यदि इस नियम के अधीन स्वीकृत, गैर-अंशदायी परिवार पेंशन का भुगतान उसके प्राप्तकर्ता की मृत्यु अथवा विवाह अथवा अन्य कारणों से बन्द हो जाय तो वह उपनियम (6) में उल्लेखित क्रम के अधीन प्रस्तुत किये गये नामांकन में दर्शाये गये क्रम में नीचे के व्यक्ति को जैसा भी प्रकरण हो, जो इस नियम के अन्य प्रावधानों का पूरा करता है, पुनः स्वीकृत की जावेगी।
(9) इस नियम के अधीन स्वीकृत की गई गैर-अंशदायी परिवार पेंशन किसी शासकीय सेवक के परिवार के सदस्य को स्वीकृत होने वाली असाधारण पेंशन अथवा उपदान अथवा क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त मान्य होगी।
[(10) इस नियम के अधीन जहाँ मृत शासकीय सेवक के परिवार के किसी अवयस्क सदस्य गैर-अंशदायी परिवार पेंशन स्वीकत की जाती है तो वह अवयस्क की ओर से संरक्षक को देय होगी; संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख द्वारा यह अभिव्यक्त किया जाता है कि उपर्युक्त संरक्षक मिल पाना संभव नहीं है तो अवयस्क के परिवार पेंशन की रकम, उसके वयस्क होने तक, डाकघर में बचत बैंक में प्रतिमाह जमा की जाएगी। बचत बैंक खाता, कलेक्टर और जिला कोषालयअधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा तथा इस खाते में से आवश्यक रकम, अवयस्क को उसकी शिक्षा और जीविका के लिए प्रतिमाह संवितरित की जाएगी, किन्तु संवितरित की जाने वाली रकम किन्हीं भी परिस्थितियों में प्रतिमाह देय परिवार पेंशन की रकम से अधिक नहीं होगी। बचत बैंक खाते की संपूर्ण अतिशेष रकम का अवयस्क परिवार पेंशन भोगी को उसके वयस्क होने पर भुगतान कर दिया जाएगा और बचत बैंक खाता बंद कर दिया जाएगा।] [उपनियम (10) अधिसूचना क्रमांक एफ - 25/238/2000/PWC/IV, दिनांक 20 सितम्बर, 2001 द्वारा संशोधित । "(10) इस नियम के अधीन जहाँ मृतक शासकीय सेवक के परिवार के किसी अवयस्क सदस्य को गैर-अंशदायी परिवार पेंशन स्वीकृत की जाती है तो अवयस्क की ओर से सरंक्षक को भुगतान योग्य होगी।"]
(11) इस नियम के प्रयोजनों के लिये शासकीय सेवक के 'परिवार' अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है नियम 44 के उपनियम (5) के खण्ड (i) से (xi) तक में परिभाषित परिवार ।
(12) इस नियम में की अंतर्विष्ट कोई भी बात उस शासकीय सेवक को लागू नहीं होगी जिसे शासन के द्वारा धारित अथवा नियंत्रित किसी निगम अथवा कम्पनी अथवा निगमित अथवा अनिगमित किसी अन्य निकाय के अधीन पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से किसी सेवा में अथवा पद पर संविलियित होने पर नियम 34 के अधीन पेंशन स्वीकृत की गई है।