Updated: Apr, 29 2020

Section 120 A of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English

अध्याय 5 क: आपराधिक षडयंत्र

120 क, आपराधिक षड़यंत्र की परिभाषा -

जबकि दो या अधिक व्यक्ति -

(1) कोई अवैध कार्य, अथवा

(2) कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड़यंत्र कहलाती है।

परन्तु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड़यंत्र तब तक न होगी, जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता।

स्पष्टीकरण - यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का आनुषंगिक मात्र है।

CHAPTER 5A: CRIMINAL CONSPIRACY

120A. Definition of criminal conspiracy -

When two or more persons agree to do, or cause to be done -

(1) an illegal act, or

(2) an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy:

Provided that no agreement except an agreement to commit an offence shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof.

Explanation - It is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement, or is merely incidental to that object.