निगम, कम्पनी अथवा निकाय में अथवा उसके अधीन संविलयन होने पर पेंशन (Pension on absorption in or under a Corporation, Company or Body)
Updated: Feb, 18 2021
Rule 34 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976
नियम 34. निगम, कम्पनी अथवा निकाय में अथवा उसके अधीन संविलयन होने पर पेंशन (Pension on absorption in or under a Corporation, Company or Body) - शासकीय सेवक, जिसे शासन द्वारा पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से नियंत्रित, निगम अथवा कम्पनी में अथवा उसके अधीन अथवा शासन द्वारा नियंत्रित अथवा वित्तीय सुविधा प्राप्त करने वाले अथवा उसके अधीन किसी सेवा अथवा पद में संविलयन होने की अनुमति दी गई है यदि ऐसा संविलयन जनहित में घोषित किया गया है, तो उसे संविलयन के दिनांक से अथवा उसे लागू होने वाले ऐसे दिनांक से, जो शासन के आदेशों के अनुसार, अवधारित किया जाये, वह निवृत्तिमान पेंशन पर सेवानिवृत्त हुआ माना जायेगा और निवृत्तिमान लाभों को जिनका उसने चयन किया है अथवा चयन किया हुआ मान गया है प्राप्त करने का हकदार होगा।
परंतु, नियम 43 के उपनियम(5) के उपबन्ध इस नियम के अधीन पेंशन निर्धारण के उद्देश्य के लिए लागू नहीं होंगे। [वि. वि. अधिसूचना क्र. एफ. बी. 6/2/77/नि-2/चार, दि. 25.1.77 से जोड़ा गया।]