निवृत्तिमान पेंशन (Retiring Pension)
Updated: Feb, 18 2021
Rule 33 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976
[नियम 33. निवृत्तिमान पेंशन (Retiring Pension) - (1) पेंशन के नियम 42 अथवा मूलभूत नियम 56 के प्रावधानों के अनुसार, कोई शासकीय सेवक अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु पर पहुंचने के पूर्व सेवानिवृत्त होता है अथवा सेवानिवृत्त किया जाता है, को निवृत्तिमान पेंशन स्वीकृत की जावेगी। [वि. वि. क्र. एफ. बी. 6/3/81/नि-2/चार, दिनांक 15-4-81 द्वारा संशोधित।]
(2) जो शासकीय सेवक तीन माह का नोटिस अथवा उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन तीन माह से कम अवधि के लिये वेतन और भत्ते प्राप्त करता है। वह ऐसी अदायगी पर तत्काल बाद सेवानिवृत्त हो जायेगा और इसलिये उसे इस अतिरिक्त अवधि के लिये पेंशन भी मिलेगी।]
राज्य शासन आदेश
सेवानिवृत्ति पूर्व नोटिस के बदले में वेतन का भुगतान किया गया हो तो उस अवधि में पेंशन का भुगतान करने बाबत -
गत कुछ समय से यह प्रश्न शासन के विचाराधीन रहा है कि जिस शासकीय कर्मचारी को मूलभूत नियम 56 (3) या मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेंशन) रूल्स, 1976 के नियम 42 के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति पूर्व, तीन माह या उससे कम अवधि के नोटिस के बदले में वेतन और भत्तों का भुगतान प्राप्त हुआ हो तो क्या उसे उक्त अवधि में पेंशन का भी अतिरिक्त भुगतान किया जाए।
2. इस सम्बन्ध में सावधानीपूर्वक विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि चूँकि नोटिस के बदले में वेतन और भत्तों का भुगातन पाने पर शासकीय कर्मचारी सेवा से तुरन्त सेवानिवृत्त हो जाता है इसलिये सेवानिवृत्ति की तिथि से उसे पेंशन पाने की पात्रता होगी।
3. यह निर्णय उन शासकीय कर्मचारियों को लागू होगा जो इस ज्ञापन के प्रसारित होने के दिनांक को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होंगे। यह निर्णय उन शासकीय कर्मचारियों को भी लागू होगा जो इस ज्ञापन के प्रसारित होने के पूर्व सेवानिवृत्त हो गये हैं किन्तु जिनके पेंशन प्रकरण इस ज्ञापन के प्रसारण के दिनांक को अनिर्णित थे।
[वित्त विभाग क्र. एफ. बी. 6/5/81/नि-2/चार, दिनांक 15-4-1981]