अधिवार्षिकी पेंशन (Superannuation Pension)
Updated: Mar, 05 2021
Rule 32 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976
अध्याय 5
पेंशन के वर्ग और उसकी स्वीकृति विनियमित करने वाली शर्ते
(CLASSES OF PENSIONS AND CONDITIONS GOVERNING THEIR GRANT)
नियम 32. अधिवार्षिकी पेंशन (Superannuation Pension) - अधिवार्षिकी पेंशन उस शासकीय सेवक को स्वीकृत की जाएगी जो अपनी सेवानिवृत्ति की अनिवार्य आयु को प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता है।
क्रमांक एफ 8-1/2018/नियम/चार | भोपाल, दिनांक 10-04-2018 |
प्रति,
["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 31 मार्च, 2018 को प्रथमबार प्रकाशित किया गया।]
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया।
मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश।
यतः राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;
अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-
संक्षिप्त नाम-
1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, 2018 है।
मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 21 सन् 1967 का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना -
2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा।
मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1967 की धारा 2 द्वारा यथा स्थापित मूल नियम 56 का संशोधन-
3. मूल अधिनियम की धारा 2 में, मूल नियम 56 में, उपनियम (1) में,-
(एक) दो बार आने वाले कोष्ठक, अंक और अक्षर "(1-क). (1-ख)" का लोप किया जाए;
(दो) दो बार आने वाले शब्द “साठ वर्ष" के स्थान पर, शब्द “बासठ वर्ष" स्थापित किए जाएं,
भोपाल : | आनंदीबेन पटेल |
तारीख 31 मार्च, 2018 | राज्यपाल, मध्यप्रदेश |
(2) शिक्षक तथा चतुर्थवर्ग कर्मचारी के लिये 62 वर्ष
(3) म. प्र. चिकित्सा शिक्षक के पद पर नियुक्त ---65 वर्ष
(4) तथा किसी चिकित्सा पद (राजपत्रित) पर नियुक्त भरती नियम 1988 की अनु. (1) के अन्तर्गत- 65 वर्ष
(5) कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) के किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त सदस्यों की अधिवार्षिकी आयु भी 65 वर्ष की गई।