त्यागपत्र पर सेवा का हरण (Forfeiture of service on resignation)
Updated: Feb, 18 2021
Rule 26 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976
नियम 26. त्यागपत्र पर सेवा का हरण (Forfeiture of service on resignation) - (1) किसी सेवा अथवा पद से त्यागपत्र देने से पूर्व-सेवा का हरण हो जाता है:
परन्तु त्यागपत्र से पूर्व सेवा का हरण नहीं होगा, यदि ऐसा त्यागपत्र राज्य शासन के ही अधीन जहाँ सेवा अर्हतादायी होती है दूसरी कोई नियुक्ति, चाहे अस्थायी अथवा स्थायी हो, को उचित अनुमति से ग्रहण करने के लिये दिया गया है।
स्पष्टीकरण - विलोपित [वित्त विभाग अधिसूचना क्रमांक बी - 25-6-95/PWC/IV, दिनांक 20-9-96 तथा दिनांक 20-10-95 से प्रभावशील]
(2) उपनियम (1) के परन्तुक के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों में सेवा में व्यवधान, जो भिन्न स्थानों पर दो नियुक्तियों के कारणों से है, स्थानान्तर नियमों में स्वीकार्य कार्यग्रहणकाल से अधिक होता, शासकीय सेवक की मुक्ति की तिथि पर उसे देय किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत कर अथवा जो अवधि शासकीय सेवक को देय अवकाश से पूरी नहीं होती है, की सीमा तक औपचारिक दोषमार्जन करके, पूरा किया जावेगा।