Updated: Feb, 18 2021

Rule 21 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

नियम 21. अवकाश पर व्यतीत समयावधि की गणना (Counting of periods spent on Leave) - सेवाकाल में लिये गये तथा उचित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश, जिसमें असाधारण अवकाश भी शामिल है, अर्हतादायी सेवा के रूप में संगणित होते हैं। जहां 120 दिनों से अधिक असाधारण अवकाश उचित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया हैं वहां केवल 120 दिन ही अर्हतादायी सेवा के रूप में मान्य किया जावेगा और शेष अवधि पेंशन के लिये अर्हतादायी नहीं होगी।