Updated: Feb, 17 2021

Rule 7 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

नियम 7. पेंशनों की संख्या की सीमा (Limitation of number of pensions) - (1) कोई भी शासकीय सेवक, एक समय में, अथवा एक ही लगातार सेवा के द्वारा, उसी सेवा अथवा पद के लिये दो पेंशनें अर्जित नहीं करेगा।

(2) नियम 18 में यथा उपबंधित के सिवाय, शासकीय सेवक जिसे अधिवार्षिकी पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति पेंशन पर सेवानिवृत्त होने के पश्चात् पुनर्नियुक्त किया जाता है, को पुनर्नियुक्ति की कालावधि के लिये पृथक् से पेंशन अथवा उपदान की पात्रता नहीं होगी।