नियम 4 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी (Notwithstanding anything contained in Rule 4)
Updated: Feb, 17 2021
Rule 4A of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976
[नियम 4-ए - नियम 4 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी-
(i) वे समस्त शासकीय सेवक जो 15/9/1976 को शासकीय सेवा में हैं, उसी तिथि से इन नियमों के अधीन होंगे;
(ii) खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट तिथि के पूर्व नियम 4 के उपनियम (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत शासकीय सेवक द्वारा उपर्युक्त तिथि से दिया गया कोई भी विकल्प इन नियमों के लिये प्रभावशील नहीं होगा।]
[वित्त विभाग अधिसूचना क्र. एफ.बी. -6/9/76/आर-2 चार, दिनांक 15-9-1976 द्वारा अन्तःस्थापित।]