प्रयुक्ति (Application)
Updated: Feb, 17 2021
Rule 2 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976
नियम 2. प्रयुक्ति (Application) - (1) इन नियमों में जहां अन्यथा उपबंधित हो को छोड़कर ये नियम उन शासकीय सेवकों जो मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त हैं और इन स्थापनाओं पर हैं जिन्हें पेंशन के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, को लागू होंगे। [वित्त विभाग अधिसूचना क्र. एफ बी.6/9/76/नि-2/चार, दिनांक 14-5-76 द्वारा प्रसारित एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 14-5-76 में प्रकाशित]
(2) किन्तु ये नियम निम्न को लागू नहीं होंगे-
(ए) कार्यभारित स्थापना (वर्क चार्ज) में लगे हुए व्यक्ति पर;
(बी) आकस्मिक और दैनिक दर पर रोजगार में लगे हुए व्यक्ति पर;
(सी) आकस्मिकता मद से भुगतान पाने वाले व्यक्ति पर;
(डी) अंशदायी भविष्य निधि का लाभ पाने के हकदार व्यक्ति पर;
(ई) संविदा में जैसा अन्यथा उपबन्धित है, के सिवाय, संविदा पर कार्य करने वाले व्यक्ति माल पर; तथा
(एफ) व्यक्ति, जिनकी सेवा के निबन्धन और शर्ते तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य नियमों द्वारा विनियमित होती हैं।
जो (छ) राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में, सेवाओं अथवा पदो पर, एक जनवरी 2005 को अथवा उसके पश्चात स्थायी या स्थायी रूप से नियक्त किये गये शासकीय सेवक। [वि.वि. अधि. क्र. एफ. 9-3-2005 नियम/चार दि. 2.4.05 से जो (छ) जोड़ा गया]
टिप्पणी 1. 9 अगस्त, 1948 के पर्व, जिस दिनांक से रीवा पेंशन नियम, संयुक्त विन्ध्य प्रदेश राज्य को लागू किये थे, निम्नलिखित रियासतों में की गई सेवा, पेंशन के लिये संगणित नहीं की जायेगी क्योंकि इन राज्यों में उनके अपने कोई संहिताबद्ध पेंशन नियम नहीं थे-
अलीपुरा बाओनी, बनका पेहडी, बरौंधा, बेरी-बीहट, भैसुन्दा, बिजाना धुरवाई, गराउली, गौरिहार, जासो, जिगनी, कामता, रजवला, खनियाधाना, कोठी, लुगासी, नएगवाँ, रेवाई, पहाड़ा, पालदेव-नयागाँव, सोहावल, टेराँव, टेरी फतेहपुरा, मैहर। (भारत शासन गृह मंत्रालय क्र. एफ. 15/ 69/55/स्थापना (सी), दिनांक 22 जून, 1956 के सन्दर्भानुसार)।
टिप्पणी 2- पेंशन के लिये मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न घटकों में सेवारत पटावारियों की सेवाओं की गणना निम्नानुसार की जाना है-
(1) मध्यप्रदेश क्षेत्र के आवंटित पटवारीगण - 1-11-48 से;
(2) मध्य भारत क्षेत्र के आवंटित पटवारीगण - 1-4-52 से;
(3) भोपाल क्षेत्र के आवंटित पटवारीगण - 1-11-56 से;
(4) विन्ध्य प्रदेश क्षेत्र के आवंटित पटवारीगण-
(ए) जो रीवा और नागोद राज्यों की सेवा में थे- [नियुक्त की तिथि से]
(बी) रीवा और नागोद रियासतों को छोड़कर विन्ध्यप्रदेश की अन्य संगठित रियासतों के पटवारीगण - 9-8-48 से;
(सी) 9-8-48 को या इसके बाद लेकिन 1-1-50 के पूर्व नियुक्त पटवारी, विन्ध्यप्रदेश राज्य के पार्ट सी का दर्जा मिलने का दिनांक- नियुक्ति की तिथि से;
(डी) 14-8-1950 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त पटवारीगण - 1-11-1956 से। [टिप्पणी 2 वित्त विभाग क्र. एफ. बी. 6/3/78/आर-2,/चार दिनांक 10-3-1978 द्वारा स्थापित तथा दिनांक 1-6-1976 से प्रभावशील]