अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबंध (Special provisions for contract relating to infrastructure project)
Updated: Feb, 11 2021
20क. अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबंध -
(1) इस अधिनियम के अधीन किसी वाद में अनुसूची में विनिर्दिष्ट अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा में न्यायालय द्वारा कोई भी व्यादेश वहां मंजूर नहीं किया जाएगा, जहां व्यादेश की मंजूरी से ऐसी अवसंरचना परियोजना की प्रगति या पूरा होने में कोई अड़चन आती हो या विलंब होता हो ।
स्पष्टीकरण - इस धारा, धारा 20ख और धारा 41 के खंड (जक) के प्रयोजनों के लिए, "अवसंरचना परियोजना" पद से अनुसूची में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं और अवसंरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग अभिप्रेत हैं।
(2) केन्द्रीय सरकार अवसंरचना परियोजनाओं की उभरती धारणा की अत्यावश्यकता पर निर्भर करते हुए और यदि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परियोजनाओं और अवसंरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग से संबंधित अनुसूची को संशोधित कर सकेगी।
(3) इस अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को केन्द्रीय सरकार द्वारा, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की कुल अवधि के लिए रखे जाएंगे, जो एक सत्र या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या उत्तरवर्ती सत्र के ठीक पश्चात् वाले सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, ती तत्पश्चात् अधिसूचना, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या निष्प्रभाव हो जाएगी; तथापि अधिसूचना के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उस अधिसूचना के अधीन पहले से की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
20A. Special provisions for contract relating to infrastructure project -
(1) No injunction shall be granted by a court in a suit under this Act involving a contract relating to an infrastructure project specified in the Schedule, where granting injunction would cause impediment or delay in the progress or completion of such infrastructure project.
Explanation - For the purposes of this section, section 20B and clause (ha) of section 41, the expression “infrastructure project” means the category of projects and infrastructure Sub-Sectors specified in the Schedule.
(2) The Central Government may, depending upon the requirement for development of infrastructure projects, and if it considers necessary or expedient to do so, by notification in the Official Gazette, amend the Schedule relating to any Category of projects or Infrastructure Sub-Sectors.
(3) Every notification issued under this Act by the Central Government shall be laid, as soon as may be after it is issued, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the notification or both Houses agree that the notification should not be made, the notification shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that notification.