केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Power of Central Government to make rules) - Section 210C
Updated: Feb, 14 2021
Section 210C of Motor Vehicles Act in Hindi and English
210ग. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति -- केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी--
(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के डिजाइन, संनिर्माण और अनुरक्षण के मानकों;
(ख) ऐसे अन्य कारकों, जिन पर न्यायालय द्वारा धारा 198क की उपधारा (3) के अधीन विचार किया जाए;
(ग) ऐसे किसी अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया गया है या किया जाए ।
210C. Power of Central Government to make rules -- The Central Government may make rules for--
(a) design, construction and maintenance standards for National highways;
(b) such other factors as may be taken into account by the Court under sub section (3) of section 198A;
(c) any other matter which is, or has to be, prescribed by the Central Government.