[विलोपित] [Omitted] - Section 195
Updated: Feb, 14 2021
Section 195 of Motor Vehicles Act in Hindi and English
मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्र. 32 सन् 2019) द्वारा धारा 195 का लोप किया गया । इस विलोपन के पूर्व धारा 195 निम्नानुसार थी :-
“195. कतिपय परिस्थितियों में न्यूनतम जुर्माने का अधिरोपण -- (1) जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने पर वैसा ही अपराध, पूर्ववर्ती अपराध के किए जाने के तीन वर्ष के भीतर दूसरी बार या उसके पश्चात्वर्ती बार करेगा तो कोई न्यायालय ऐसे अपराध के लिए अधिरोपणीय जुर्माने की अधिकतम रकम के एक चौथाई से कम जुर्माना केवल उन कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, अधिरोपित करेगा, अन्यथा नहीं।
(2) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसा कारावास अधिनिर्णीत करने की न्यायालय की शक्ति को निर्बन्धित करती है जिसे वह मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझता है और जो उस अपराध की बाबत इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।" ।
Section 195 omitted by the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 (No. 32 of 2019). Prior to this omission said Section 195 was as under :-
“195. Imposition of minimum fine under certain circumstances -- (1) Whoever having been convicted of an offence under this Act or the rules made thereunder commits a similar offence on a second or subsequent occasion within three years of the commission of the previous offence, no court shall, except for reasons to be recorded by it in writing, impose on him a fine of less than one-fourth of the maximum amount of the fine imposable for such offence.
(2) Nothing in sub-section (1) shall be construed as restricting the power of the court from awarding such imprisonment as it considers necessary in the circumstances of the case not exceeding the maximum specified in this Act in respect of that offence.".