कतिपय अपराधों का दुष्प्रेरण करने के लिए दण्ड (Punishment for abetment of certain offences)
Updated: Feb, 14 2021
Section 188 of Motor Vehicles Act in Hindi and English
188. कतिपय अपराधों का दुष्प्रेरण करने के लिए दण्ड -- जो कोई धारा 184, धारा 185 या धारा 186 के अधीन अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा वह उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डनीय होगा।
188. Punishment for abetment of certain offences -- Whoever abets the commission of an offence under section 184, section 185 or section 186 shall be punishable with the punishment provided for the offence.