धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में यानों को चलाना (Driving vehicles in contravention of section 3 or section 4)
Updated: Feb, 14 2021
Section 181 of Motor Vehicles Act in Hindi and English
181. धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में यानों को चलाना -- जो कोई धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में किसी मोटर यान को चलाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या पांच हजार रुपए के जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।
181. Driving vehicles in contravention of section 3 or section 4 -- Whoever drives a motor vehicle in contravention of section 3 or section 4 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine of five thousand rupees, or with both.