अपील (Appeals) - Section 173
Updated: Feb, 14 2021
Section 173 of Motor Vehicles Act in Hindi and English
173. अपीलें-- (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति, जो दावा अधिकरण के अधिनिर्णय से व्यथित है, उस अधिनिर्णय की तारीख से नब्बे दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा :
परन्तु ऐसे व्यक्ति की अपील उच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी जिससे ऐसे अधिनिर्णय के निबंधनों के अनुसार किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, यदि वह ऐसे उच्च न्यायालय में पच्चीस हजार रुपए या इस प्रकार अधिनिर्णीत रकम का पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट रीति से जमा नहीं कर देता :
परन्तु यह और कि यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि समय पर अपील करने से अपराधी पर्याप्त कारण से निवारित रहा था तो वह उक्त नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा ।
(2) दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील उस दशा में न होगी जिसमें अपील में विवादग्रस्त रकम एक लाख रुपए से कम है ।
173. Appeals -- (1) Subject to the provisions of sub-section (2), any person aggrieved by an award of a Claims Tribunal may, within ninety days from the date. of the award, prefer an appeal to the High Court :
Provided that no appeal by the person who is required to pay any amount in terms of such award shall be entertained by the High Court unless he has deposited with it twenty-five thousand rupees or fifty percent of the amount so awarded, whichever is less, in the manner directed by the High Court :
Provided further that the High Court may entertain the appeal after the expiry of the said period of ninety days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.
(2) No appeal shall lie against any award of a Claims Tribunal if the amount in dispute in the appeal is less than one lakh rupees.