राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Power of State Government to make rules) - Section 164D
Updated: Feb, 14 2021
Section 164D of Motor Vehicles Act in Hindi and English
164घ. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति -- (1) राज्य सरकार, धारा 164ग में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।
(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे,--
(क) धारा 147 की उपधारा (5) के अधीन अन्य प्राधिकारी; और
(ख) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध बनाए जाने हैं।
164D. Power of State Government to make rules -- (1) The State Government may make rules for the purposes of carrying into effect, the provisions of this Chapter other than the matters specified in section 164C.
(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for--
(a) the other authority under sub-section (5) of section 147; and
(b) any other matter which is to be, or may be, prescribed, or in 25 respect of which provision is to be made by rules.