दुर्घटना के संबंध में सूचना का दिया जाना (Information to be given regarding accident)
Updated: Feb, 14 2021
Section 159 of Motor Vehicles Act in Hindi and English
159. दुर्घटना के संबंध में सूचना का दिया जाना -- पुलिस अधिकारी, अन्वेषण पूरा करने के दौरान दावे के निपटारे को सुकर बनाने के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में तथा तीन मास के भीतर और ऐसी विशिष्टियों से युक्त दुर्घटना सूचना रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे दावा अधिकरण और ऐसे अन्य अभिकरण जो विहित किया जा सकेगा, को प्रस्तुत करेगा।
159. Information to be given regarding accident -- The police officer shall, during the investigation, prepare an accident information report to facilitate the settlement of claim in such form and manner, within three months and containing such particulars and submit the same to the Claims Tribunal and such other agency as may be prescribed.