धारा 151, धारा 152 और धारा 153 के संबंध में व्यावृत्ति (Saving in respect of sections 151, 152 and 153)
Updated: Feb, 14 2021
Section 154 of Motor Vehicles Act in Hindi and English
154. धारा 151, धारा 152 और धारा 153 के संबंध में व्यावृत्ति -- (1) धारा 151, धारा 152 और धारा 153 के प्रयोजन के लिए बीमा की किसी पालिसी के अधीन बीमाकृत व्यक्ति के संबंध में “पर-पक्षकारों के दायित्वों" के प्रति निर्देश में उस व्यक्ति की किसी अन्य बीमा की पालिसी के अधीन बीमाकर्ता की हैसियत में कोई दायित्व सम्मिलित नहीं होगा ।
(2) धारा 151, धारा 152 और धारा 153 के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जो कंपनी पुनर्निर्माण या अन्य कंपनी के साथ केवल समामेलन के प्रयोजन के लिए परिसमाप्त की जाती है ।
154. Saving in respect of sections 151, 152 and 153 -- (1) For the purposes of sections 151, 152 and 153, a reference to “liabilities to third parties” in relation to a person insured under any policy of insurance shall not include a reference to any liability of that person in the capacity of insurer under some other policy of insurance.
(2) The provisions of sections 151, 152 and 153 shall not apply where a company is wound-up voluntarily merely for the purposes of reconstruction or of an amalgamation with another company.