व्यतिकारी देश में जारी की गई बीमा की पालिसी की विधिमान्यता (Validity of policies of insurance issued in reciprocating countries)
Updated: Feb, 14 2021
Section 148 of Motor Vehicles Act in Hindi and English
148. व्यतिकारी देश में जारी की गई बीमा की पालिसी की विधिमान्यता -- जहां भारत और अन्य व्यतिकारी देश के बीच ठहराव के अनुसरण में, व्यतिकारी देश में रजिस्ट्रीकृत मोटर यान किसी मार्ग या दो देशों के किसी सामान्य क्षेत्र के भीतर प्रचालित होता है और व्यतिकारी देश में यानों के उपयोग के संबंध में प्रवृत्त बीमा की पालिसी उस देश में प्रवृत्त बीमा विधि की अपेक्षाओं के अनुपालन में है, तब धारा 147 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लेकिन किन्हीं नियमों, जो धारा 164ख के अधीन बनाए जा सकते हैं, के अध्यधीन रहते हुए ऐसी बीमा की पालिसी सर्वत्र मार्ग या क्षेत्र जिसके संबंध में ठहराव किया गया है, यदि बीमा की पालिसी इस अध्याय की अपेक्षाओं के अनुपालन में हो, पर प्रभावी होगी।
148. Validity of policies of insurance issued in reciprocating countries -- Where, in pursuance of an arrangement between India and any reciprocating country, the motor vehicle registered in the reciprocating country operates on any route or within any area common to the two countries and there is in force in relation to the use of the vehicle in the reciprocating country, a policy of insurance complying with the requirements of the law of insurance for the time being in force in that country, then, notwithstanding anything contained in section 147 but subject to any rules which may be made under section 164B such policy of insurance shall be effective throughout the route or area in respect of which the arrangement has been made, as if the policy of insurance had complied with the requirements of this Chapter.