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- घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार...
Section 106 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
106. घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है -
जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से न कर सकता हो तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक का है।
दृष्टांत -
क, पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है, जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है। वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से नहीं कर सकता, और वह भीड़ में मिले हुए छोटे-छोटे शिशुओं को अपहानि करने की जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से किसी शिशु को अपहानि करे तो क कोई अपराध नहीं करता।
106. Right of private defence against deadly assault when there is risk of harm to innocent person -
If in the exercise of the right of private defence against an assault which reasonably causes the apprehension of death, the defender be so situated that he cannot effectually exercise that right without risk of harm to an innocent person, his right of private defence extends to the running of that risk.
Illustration -
POSTA is attacked by a mob who attempt to murder him. He cannot effectually exercise his right of private defence without firing on the mob, and he cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob. A commits no offence if by so firing he harms any of the children.