मोटर यान के स्वामी का जानकारी देने का कर्तव्य (Duty of owner of motor vehicle to give information)
Updated: Feb, 13 2021
Section 133 of Motor Vehicles Act in Hindi and English
133. मोटर यान के स्वामी का जानकारी देने का कर्तव्य -- ऐसे मोटर यान का स्वामी, जिसके ड्राइवर या कंडक्टर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध में अभियुक्त है, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर ड्राइवर या कंडक्टर के नाम और पते से तथा उसके द्वारा धारित अनुज्ञप्ति से संबंधित ऐसी सब जानकारी देगा जो उसके पास है या जिसे वह समुचित तत्परता से अभिनिश्चित कर सकता है ।
133. Duty of owner of motor vehicle to give information -- The owner of a motor vehicle, the driver or conductor of which is accused of any offence under this Act shall, on the demand of any police officer authorised in this behalf by the State Government, give all information regarding the name and address of, and the licence held by, the driver or conductor which is in his possession or could by reasonable diligence be ascertained by him.