सार्वजनिक स्थान पर परित्यक्त या अकेला छोड़े गए मोटर यानों का हटाया जाना (Removal of motor vehicles abandoned or left unattended on a public place)
Updated: Feb, 13 2021
Section 127 of Motor Vehicles Act in Hindi and English
127. सार्वजनिक स्थान पर परित्यक्त या अकेला छोड़े गए मोटर यानों का हटाया जाना -- (1) जहां कोई मोटर यान किसी सार्वजनिक स्थान पर दस घंटे या उससे अधिक तक परित्यक्त या अकेला छोड़ दिया जाता है अथवा किसी ऐसे स्थान पर खड़ा किया जाता है जहां ऐसा खड़ा किया जाना विधिक रूप से प्रतिषिद्ध है वहां अधिकारिता प्राप्त वर्दी पहने हुए पुलिस अधिकारी, यान अनुकर्षण सेवा द्वारा उसके हटाने को अथवा किसी अन्य साधन द्वारा, जिसके अंतर्गत पहिया क्लैम्पन है, उसकी निश्चलता को प्राधिकृत कर सकेगा।
(2) जहां कोई परित्यक्त, अकेला छोड़ा गया, टूटा हुआ, जला हुआ या आंशिक रूप से खुला हुआ यान, सार्वजनिक स्थान के संबंध में, उसकी स्थिति के कारण, यातायात संकट उत्पन्न कर रहा है अथवा उसकी विद्यमानता यातायात में बाधा उत्पन्न कर रही है वहां अधिकारिता प्राप्त पुलिस अधिकारी द्वारा उसको यान अनुकर्षण सेवा द्वारा सार्वजनिक स्थान से तुरंत हटाने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है ।
(3) जहां कोई यान उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा हटाए जाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, वहां यान का स्वामी सभी अनुकर्षण खर्चों तथा उसके अतिरिक्त किसी अन्य शास्ति के लिए भी उत्तरदायी होगा ।
127. Removal of motor vehicles abandoned or left unattended on a public place -- (1) Where any motor vehicle is abandoned or left unattended on a public place for ten hours or more or is parked in a place where parking is legally prohibited, its removal by a towing service or its immobilisations by any means including wheel clamping may be authorised by a police officer in uniform having jurisdiction.
(2) Where an abandoned, unattended, wrecked, burnt or partially dismantled vehicle is creating a traffic hazard because of its position in relation to the [public place] or its physical appearance is causing the impediment to the traffic, its immediate removal from the [public place] by a towing service may be authorised by a police officer having jurisdiction.
(3) Where a vehicle is authorised to be removed under sub-section (1) or sub-section (2) by a police officer, the owner of the vehicle shall be responsible for all towing costs, besides any other penalty.