यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्त्तव्य (Duty to obey traffic signs)
Updated: Feb, 12 2021
Section 119 of Motor Vehicles Act in Hindi and English
119. यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्त्तव्य -- (1) मोटर यान का प्रत्येक ड्राइवर यान को किसी आज्ञापक यातायात चिह्न द्वारा किए गए संकेत के अनुरूप और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए चालन विनियमों के अनुरूप चलाएगा और उन सभी निदेशों का अनुपालन करेगा जो ऐसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दिए जाएं जो उस समय किसी सार्वजनिक स्थान में यातायात का विनियमन करने में लगा हुआ है।
(2) इस धारा में “आज्ञापक यातायात चिह्न'' से [पहली अनुसूची] के भाग क में दिया गया कोई यातायात चिह्न या उसी प्रकार का ऐसा कोई यातायात चिह्न (अर्थात् कोई युक्ति, शब्द या अंक प्रदर्शित करने वाली और लाल जमीन या किनारे वाली गोल डिस्क का या वैसी डिस्क वाला यातायात चिह्न) अभिप्रेत है जो धारा 116 की उपधारा (1) के अधीन मोटर यान यातायात को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए रखा या लगाया गया है।
119. Duty to obey traffic signs -- (1) Every driver of a motor vehicle shall drive the vehicle in conformity with any indication given by mandatory traffic sign and in conformity with the driving regulations made by the Central Government, and shall comply with all directions given to him by my police officer for the time being engaged in the regulation of traffic in any public place.
(2) In this section “mandatory traffic sign” means a traffic sign included in Part A of [the First Schedule], or any traffic sign of similar form (that is to say, consisting of or including a circular disc displaying a device, word or figure and having a red ground or border) placed or erected for the purpose of regulating motor vehicle traffic under sub-section (1) of section 116.