स्कीम का रद्द या उपांतरित किया जाना (Cancellation or modification of scheme)
Updated: Feb, 12 2021
Section 102 of Motor Vehicles Act in Hindi and English
102. स्कीम का रद्द या उपांतरित किया जाना -- (1) यदि राज्य सरकार किसी भी समय लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह प्रस्तावित उपान्तरण की बाबत--
(i) राज्य परिवहन उपक्रम को; और
(ii) किसी अन्य व्यक्ति को जिसका राज्य सरकार की राय में प्रस्तावित उपान्तरण से प्रभावित होना संभाव्य है,
सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् किसी अनुमोदित स्कीम को उपान्तरित कर सकेगी।
(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन प्रस्तावित किसी उपान्तरण को राजपत्र में और उस क्षेत्र में, जिसको ऐसे उपान्तरण के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है, परिचालित प्रादेशिक भाषाओं के एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करेगी और उसमें यह तारीख होगी, जो राजपत्र में ऐसे प्रकाशन से तीस दिन से कम नहीं होगी और वह समय और स्थान भी होगा जहां इस निमित्त प्राप्त किसी अभ्यावेदन की राज्य सरकार द्वारा सुनवाई की जाएगी।
102. Cancellation or modification of scheme -- (1) The State Government may, at any time, if it considers necessary, in the public interest so to do, modify any approved scheme after giving--
(i) the State transport undertaking; and
(ii) any other person who, in the opinion of the State Government, is likely to be affected by the proposal modification,
an opportunity of being heard in respect of the proposed modification.
(2) The State Government shall publish any modification proposed under sub-section in the Official Gazette and in one of the newspapers in the regional languages circulating in the area in which it is proposed to be covered by such modification, together with the date, not being less than thirty days from such publication in the Official Gazette, and the time and place at which any representation received in this behalf will be heard by the State Government.