माल वाहन परमिट का दिया जाना (Grant of goods carriage permit)
Updated: Feb, 09 2021
Section 79 of Motor Vehicles Act in Hindi and English
79. माल वाहन परमिट का दिया जाना -- (1) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण धारा 77 के अधीन उसे आवेदन किए जाने पर राज्य में सर्वत्र विधिमान्य होने वाला या उस आवदेन के अनुसार अथवा ऐसे रूपांतरणों सहित जो वह ठीक समझे माल वाहन परमिट दे सकेगा या ऐसा परमिट देने से इंकार कर सकेगा :
परन्तु ऐसा कोई परमिट ऐसे किसी क्षेत्र या मार्ग के लिए नहीं दिया जाएगा, जो आवेदन में विनिर्दिष्ट नहीं है ।
(2) यदि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण यह विनिश्चय करता है कि माल वाहन परमिट दिया जाए तो वह परमिट दे सकेगा तथा ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, परमिट के साथ निम्नलिखित शर्तों में से एक या अधिक शर्ते लगा सकेगा, अर्थात् :-
(i) यान का उपयोग विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अथवा विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही किया जाएगा;
(ii) उपयोग में लाए गए किसी यान का सकल यान भार विनिर्दिष्ट अधिकतम भार से अधिक नहीं होगा;
(iii) विनिर्दिष्ट स्वरूप के माल का वहन नहीं किया जाएगा;
(iv) माल का वहन विनिर्दिष्ट दरों पर किया जाएगा;
(v) यानों के रखने, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए तथा वहन किए गए माल के भण्डारकरण और निरापद अभिरक्षा के लिए विनिर्दिष्ट इंतजाम किए जाएंगे।
(vi) परमिट का धारक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को ऐसी नियतकालिक विवरणियां, आंकड़े तथा अन्य जानकारी देगा जो राज्य सरकार समय-समय पर विहित करे;
(vii) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात् :-
(क) परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा;
(ख) परमिट के साथ अतिरिक्त शर्ते लगा सकेगा;
(viii) परमिट की शर्तों से विचलन प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के अनुमोदन से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं;
(ix) कोई अन्य शर्ते जो विहित की जाएं।
(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल के पैकेज बनाने और वहन करने से संबंधित शर्ते हो सकेंगी ।
79. Grant of goods carriage permit -- (1) A Regional Transport Authority may, on an application made to it under section 77, grant a goods carriage permit to be valid throughout the State or in accordance with the application or with such modifications as it deems fit or refuse to grant such a permit :
Provided that no such permit shall be granted in respect of any area or route not specified in the application.
(2) The Regional Transport Authority, if it decides to grant a goods carriage permit, may grant the permit and may, subject to any rules that may be made under this Act, attach to the permit any one or more of the following conditions, namely:-
(i) that the vehicle shall be used only in a specified area, or on a specified route or routes;
(ii) that the gross vehicle weight of any vehicle used shall not exceed a specified maximum;
(iii) that goods of a specified nature shall not be carried;
(iv) that goods shall be carried at specified rates;
(v) that specified arrangement shall be made for the housing, maintenance and repair of the vehicle and the storage and safe custody of the goods carried;
(vi) that the holder of the permit shall furnish to the Regional Transport Authority such periodical returns, statistics and other information as the State Government may, from time to time, prescribe;
(vii) that the Regional Transport Authority may, after giving notice of not less than one month--
(a) vary the conditions of the permit;
(b) attach to the permit further conditions;
(viii) that the conditions of the permit shall not be departed from, save with the approval of the Regional Transport Authority;
(ix) any other conditions which may be prescribed.
(3) The conditions referred to in sub-section (2) may include conditions relating to the packaging and carriage of goods of dangerous or hazardous nature to human life.