चुराए गए और बरामद किए गए मोटर यानों के संबंध में जानकारी का पुलिस द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण को दिया जाना (Information regarding stolen and recovered motor vehicles to be furnished by the police to the State Transport Authority)
Updated: Feb, 08 2021
Section 62 of Motor Vehicles Act in Hindi and English
62. चुराए गए और बरामद किए गए मोटर यानों के संबंध में जानकारी का पुलिस द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण को दिया जाना -- राज्य सरकार, यदि वह लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो पुलिस महानिरीक्षक (चाहे किसी भी पदनाम से ज्ञात हो) और ऐसे अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा, जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, राज्य परिवहन प्राधिकरण को ऐसे यानों के बारे में जो चोरी हो गए हैं और चोरी हुए ऐसे यान जो बरामद किए गए हैं, जिनके बारे में पुलिस को जानकारी है, जानकारी से युक्त ऐसी विवरणी दिए जाने के लिए निदेश दे सकेगी और ऐसा प्ररूप जिसमें और वह अवधि जिसके भीतर ऐसी विवरणी दी जाएगी, विहित कर सकेगी।
62. Information regarding stolen and recovered motor vehicles to be furnished by the police to the State Transport Authority -- The State Government may, if it thinks necessary or expedient so to do in the public interest, direct the submission by the Inspector General of Police (by whatever designation called) and such other police officers as the State Government may specify in this behalf, of such returns containing the information regarding vehicles which have been stolen and stolen vehicles which have been recovered of which the police are aware, to the State Transport Authority, and may prescribe the form in which and the period within which such returns shall be made.