अध्याय का ट्रेलरों को लागू होना (Application of Chapter to trailers)
Updated: Feb, 08 2021
Section 61 of Motor Vehicles Act in Hindi and English
61. अध्याय का ट्रेलरों को लागू होना -- (1) इस अध्याय के उपबंध ट्रेलरों के रजिस्ट्रीकरण को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी अन्य मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण को लागू होते हैं ।
(2) ट्रेलर को दिया गया रजिस्ट्रीकरण चिह्न चलाने वाले यान के एक तरफ ऐसी रीति से प्रदर्शित किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।
(3) कोई व्यक्ति उस मोटर यान को, जिसके साथ ट्रेलर संलग्न किया गया है या किए गए हैं, तब तक नहीं चलाएगा जब तक इस प्रकार चलाए जाने वाले मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण चिह्न यथास्थिति, ट्रेलर पर या श्रृंखला के अंतिम ट्रेलर पर ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रदर्शित न हो ।
61. Application of Chapter to trailers -- (1) The provisions of this Chapter shall apply to the registration of trailers as they apply to the registration of any other motor vehicle.
(2) The registration mark assigned to a trailer shall be displayed in such manner on the side of the drawing vehicle as may be prescribed by the Central Government.
(3) No person shall drive a motor vehicle to which a trailer is or trailers are attached unless the registration mark of the motor vehicle so driven is displayed on the trailer or on the last trailer in the train, as the case may be, in such manner as may be prescribed by the Central Government.