अस्थायी रजिस्ट्रीकरण (Temporary Registration)
Updated: Feb, 08 2021
Section 43 of Motor Vehicles Act in Hindi and English
43. अस्थायी रजिस्ट्रीकरण -- धारा 40 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी मोटर यान का स्वामी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, को मोटर यान को अस्थायी रूप से रजिस्टर करने के लिए आवेदन कर सकेगा और प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाणपत्र और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिह्न ऐसे नियमों के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएं, जारी करेगा :
परंतु राज्य सरकार ऐसे किसी मोटर यान को, जो अस्थाई रूप से राज्य के भीतर चलता है, रजिस्टर कर सकेगी और ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, एक मास की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और रजिस्ट्रीकरण चिह्न जारी कर सकेगी ।
43. Temporary Registration -- Notwithstanding anything contained in section 40, the owner of a motor vehicle may apply to any registering authority or other authority as may be prescribed by the State Government to have the motor vehicle temporarily registered and such authority shall issue a temporary certificate of registration and temporary registration mark in accordance with such rules as may be made by the Central Government :
Provided that the State Government may register a motor vehicle that plies, temporarily, within the State and issue a certificate of registration and registration mark for a period of one month in such manner as may be prescribed by the State Government.