कंडक्टर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता (Necessity for conductor's licence)
Updated: Feb, 08 2021
Section 29 of Motor Vehicles Act in Hindi and English
अध्याय 3
मंजिली गाड़ियों के कंडक्टरों का अनुज्ञापन
29. कंडक्टर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता -- (1) कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में तभी कार्य करेगा जब उसके पास ऐसी प्रभावी कंडक्टर अनुज्ञप्ति है जो ऐसे कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए उसे प्राधिकृत करने के लिए उसके नाम दी गई है; और कोई भी व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित या अनुज्ञात नहीं करेगा जो इस प्रकार अनुज्ञप्त नहीं है।
(2) राज्य सरकार ऐसी शर्ते विहित कर सकेगी जिन पर उपधारा (1), किसी मंजिली गाड़ी के ऐसे ड्राइवर को, जो कंडक्टर के कृत्यों का पालन कर रहा है या ऐसे व्यक्ति को, जो अधिक से अधिक एक मास की अवधि के लिए कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए नियोजित किया गया है, लागू नहीं होगी।
CHAPTER III
LICENSING OF CONDUCTORS OF STAGE CARRIAGES
29. Necessity for conductor's licence -- (1) No person shall act as a conductor of a stage carriage unless he holds an effective conductor's licence issued to him authorising him to act as such conductor; and no persons shall employ or permit any person who is not so licensed to act as a conductor of a stage carriage.
(2) A State Government may prescribe the conditions subject to which subsection (1) shall not apply to a driver of a stage carriage performing the functions of a conductor or to a person employed to act as, a conductor for a period not exceeding one month.