राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Power of State Government to make rules) - Section 28
Updated: Feb, 08 2021
Section 28 of Motor Vehicles Act in Hindi and English
28. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति -- (1) राज्य सरकार धारा 27 में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।
(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेगा--
(क) अनुज्ञापन प्राधिकारियों और अन्य विहित प्राधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारिता, नियंत्रण और कृत्य;
(ख) इस अध्याय के अधीन की जाने वाली अपीलों का संचालन और उनकी सुनवाई, ऐसी अपीलों की बाबत देय फीसें और ऐसी फीसों का वापस दिया जाना:
परन्तु इस प्रकार नियत की जाने वाली कोई फीस पच्चीस रुपए से अधिक नहीं होगी;
(ग) किन्हीं खोई, नष्ट या कटी-फटी अनुज्ञप्तियों के बदले में दूसरी अनुज्ञप्तियों का दिया जाना, ऐसी फोटो के बदले में, जो पुरानी पड़ गई है, नई फोटो रखना और उनके लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें;
(घ) परिवहन यानों के ड्राइवरों द्वारा लगाए जाने वाले बैज और पहनी जाने वाली वर्दी और बैजों के लिए दी जाने वाली फीसें;
(ङ) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन कोई चिकित्सा प्रमाण-पत्र देने के लिए संदेय जाए ।
(च) इस अध्याय के अधीन देय सब फीसों को या उनके किसी भाग को देने से विहित व्यक्तियों या विहित वर्गों के व्यक्तियों को छूट;
(छ) एक अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दी गई अनुज्ञप्तियों की विशिष्टियों की अन्य अनुज्ञापन प्राधिकारियों को संसूचना;
(ज) ऐसे व्यक्तियों के कर्त्तव्य, कृत्य और आचरण जिनको परिवहन यान चलाने के लिए अनुज्ञप्तियाँ दी जाती हैं;
(झ) रोड-रोलरों के डाइवरों को इस अध्याय के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के सब या किन्हीं उपबधो से छूट;
(ट) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए ।
28. Power of State Government to make rules -- (1) A State Government may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Chapter other than the matters specified in section 27.
(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for--
(a) the appointment, jurisdiction, control and functions of licensing authorities and other prescribed authorities;
(b) the conduct and hearing of appeals that may be preferred under the Chapter, the fees to be paid in respect of such appeals and the refund of such fees :
Provided that no fee so fixed shall exceed twenty-five rupees;
(c) the issue of duplicate licences to replace licences lost, destroyed or mutilated, the replacement of photographs which have become obsolete and the fees to be charged therefor,
(d) the badges and uniform to be worn by drivers of transport vehicles and the fees to be paid in respect of badges;
(e) the fee payable for the issue of a medical certificate under sub section (3) of section 8;
(f) the exemption of prescribed persons, or prescribed classes of A persons, from payment of all or any portion of the fees payable under this Chapter;
(g) the communication of particulars of licences granted by one licensing authority to other licensing authorities;
(h) the duties, functions and conduct of such persons to whom licences to drive transport vehicles are issued;
(i) the exemption of drivers of road-rollers from all or any of the provisions of this Chapter, or of the rules made thereunder;
(k) any other matter which is to be, or may be, prescribed.