राज्य चालन-अनुज्ञप्ति रजिस्टरों का रखा जाना (Maintenance of State Registers of Driving Licences)
Updated: Feb, 08 2021
Section 26 of Motor Vehicles Act in Hindi and English
26. राज्य चालन-अनुज्ञप्ति रजिस्टरों का रखा जाना -- प्रत्येक राज्य सरकार ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, राज्य सरकार के अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों द्वारा जारी और नवीकृत चालन-अनुज्ञप्तियों के संबंध में राज्य चालन-अनुज्ञप्ति के नाम से ज्ञात रजिस्टर रखेगी, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियाँ अंतर्विष्ट होंगी, जिसके अंतर्गत--
(क) चालन-अनुज्ञप्ति धारकों के नाम और पते;
(ख) अनुज्ञप्ति संख्या;
(ग) अनुज्ञति जारी करने या नवीकरण करने की तारीख ;
(घ) अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख;
(ङ) चलाए जाने के लिए प्राधिकृत यानों के वर्ग और किस्म; और
(च) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।
26. Maintenance of State Registers of Driving Licences -- Each State Government shall maintain, in such form as may be prescribed by the Central Government, a register to be known as the State Register of Driving Licences, in respect of driving licences issued and renewed by the licensing authorities of the State Government, containing particulars, including
(a) names and addresses of holders of driving licences;
(b) licence numbers;
(c) dates of issue or renewal of licences;
(d) dates of expiry of licences;
(e) classes and types of vehicles authorised to be driven; and
(f) such other particulars as the Central Government may prescribe.