रोग या निःशक्तता के आधार पर चालन-अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण (Revocation of driving licence on grounds of disease or disability)
Updated: Feb, 08 2021
Section 16 of Motor Vehicles Act in Hindi and English
16. रोग या निःशक्तता के आधार पर चालन-अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण -- पूर्वगामी धाराओं में किसी बात के होते हए भी, यदि किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के समुचित आधार हैं कि किसी चालन-अनुज्ञप्ति का कोई धारक किसी रोग या निःशक्तता के आधार पर मोटर यान चलाने के अयोग्य है तो वह अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी भी समय उस चालन-अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत कर सकेगा या ऐसी चालन-अनुज्ञप्ति के धारक से उसे धारित करते रहने की शर्त के तौर पर यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसी प्ररूप और उसी रीति में जो धारा 8 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट है, एक नया चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे; और जहां चालन-अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसने चालन-अनुज्ञप्ति दी थी तब वह चालन-अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी को प्रतिसंहरण के तथ्य की सूचना देगा ।
16. Revocation of driving licence on grounds of disease or disability -- Notwithstanding anything contained in the foregoing sections, any licensing authority may at any time revoke a driving licence or may require, as a condition of continuing to hold such driving licence, the holder thereof to produce a medical certificate in the same form and in the same manner as is referred to in sub believe that the holder of the driving licence is, by virtue of any disease or disability, unfit to drive a motor vehicle and where the authority revoking a driving licence is not the authority which issued the same, it shall intimate the fact of revocation to the authority which issued that licence.